‘त्योहार लोगों के मरने के लिए नहीं’, पटाखों और शोर पर HC सख्त; सड़कों पर लग सकता है बैन
बॉम्बे हाईकोर्ट ने त्योहारों के दौरान तेज शोर और पटाखों पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर बैन लगाने के संकेत दिए। सुनवाई में 106 डेसिबल तक शोर और 5000 रुपये जुर्माने का मुद्दा भी उठा।
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जस्टिस दत्त ने कहा कि कोर्ट की राय के महत्व को केवल मौजूदा विवाद के संदर्भ में नहीं आंका जाना चाहिए। कोर्ट की टिप्पणियों का असर मौजूदा मामले से कहीं आगे तक हो सकता है।
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