किराया कानून : बिना पंजीकरण मानी नहीं जाएगी लीज, एनसीएलएटी ने किराया नियंत्रण कानून पर दिया बड़ा फैसला
किराया कानून : अगर आप कोई संपत्ति किराये पर लेने जा रहे तो इस बात ध्यान रखें कि उसकी लीज डीड को बनवाने के बाद पंजीकृत जरूर कराएं. बिना पंजीकरण वाली लीज डीड को कानूनी दस्तावेज के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी. यह फैसला एनसएलएटी ने एक विवाद में सुनाया है.
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