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Purvanchal के जिलों में विकास के लिए World Bank संग शुरू होगी 2500 करोड़ की UP EDGE परियोजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह पूर्वांचल क्षेत्र के 28 जिलों को समर्पित एक परियोजना शुरू करेगी जिसका उद्देश्य स्थानीय संसाधनों को निवेश, रोजगार, उद्यमिता और निर्यात के अवसरों में बदलना है। विश्व बैंक के सहयोग से शुरू की जाने वाली उत्तर प्रदेश सक्षम जिला-आधारित आर्थिक विकास (यूपी-एज) परियोजना पूर्वांचल क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को गति देने के साथ-साथ स्थानीय प्रशासन को भी मजबूत करेगी। राज्य सरकार की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विश्व बैंक के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में परियोजना के विभिन्न प्रस्तावित घटकों पर चर्चा की गई।

इनमें प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) को भारत सरकार को भेजना भी शामिल है। विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर हून सोह, शीर्ष अर्थशास्त्री एवं राजकोषीय नीति विशेषज्ञ ऑरेलियन क्रॉस, वरिष्ठ अर्थशास्त्री विंसेंट बेलिंगा और वरिष्ठ विशेषज्ञ नेहा गुप्ता के साथ हुई बैठक में बताया गया कि यूपी-एज परियोजना पूर्वांचल के 28 जिलों के लिए तैयार की गई है। बयान के मुताबिक, बुंदेलखंड के सात जिलों को भी इस परियोजना में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

करीब 2,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना की अवधि पांच साल होगी। बैठक में बताया गया कि पूर्वांचल में राज्य की करीब 40 प्रतिशत आबादी रहती है, जबकि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 27.6 प्रतिशत है। क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय राज्य के औसत से करीब 45 प्रतिशत कम है और लगभग 80 प्रतिशत कार्यबल कृषि क्षेत्र से जुड़ा है।

ऐसे में यह परियोजना जिलों की जरूरतों और स्थानीय संभावनाओं के आधार पर आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘‘ पूर्वांचल में विकास की अपार संभावनाएं हैं। स्थानीय जरूरतों, उपलब्ध संसाधनों और आर्थिक अवसरों को ध्यान में रखते हुए जिलेवार बड़े निवेश परियोजनाओं की कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए।

इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय के नए अवसर पैदा होंगे तथा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।’’ उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के विकास में कृषि के साथ-साथ विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की भूमिका भी बढ़ानी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बेहतर डिजाइन, पैकेजिंग और वैश्विक बाजारों से जोड़कर निर्यात के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। आदित्यनाथ ने एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) और अन्य स्थानीय उत्पादों को नए बाजार तंत्र से जोड़ने पर विशेष ध्यान देने को कहा।

परियोजना के तहत करीब एक लाख नए उद्यम विकसित करने और महिला उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ई-कॉमर्स, डेटा सेंटर और डिजिटल जिलों जैसे क्षेत्रों में भी नए अवसर विकसित किए जाएंगे। वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज जैसे प्रमुख शैक्षणिक केंद्रों में कौशल विकास और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में मेडिसिटी और स्वास्थ्य पर्यटन की संभावनाओं पर भी काम किया जाएगा।

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Allahabad High Court: कर्मचारियों को Santa Claus की टोपी पहनने के लिए बाध्य करना गलत

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर कर्मचारियों को सांता क्लॉज की लाल टोपी पहनने के लिए मजबूर करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसी बाध्यता विभिन्न धर्मों और आस्थाओं वाले लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है। न्यायालय ने कहा कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की कार्रवाई की अनुमति नहीं है, जहां प्रत्येक नागरिक को अपनी आस्था और विश्वास का पालन करने की स्वतंत्रता है। न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने यह टिप्पणी आरोपी विक्रम सिंह उर्फ विश्व विक्रम सिंह की ओर से दायर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए की।

याचिका में आरोपपत्र, संज्ञान लेने/समन जारी करने के आदेश और आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 298 (किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्दों का उच्चारण आदि) और धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपों के अनुसार, आगरा स्थित वी-बाजार में काम करने वाले याचिकाकर्ता ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सांता क्लॉज की लाल टोपी पहनने के लिए मजबूर किया था।

याचिकाकर्ता ने आरोपपत्र, समन आदेश और पूरी आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया था। याचिका के साथ दाखिल दस्तावेजों की जांच करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि यह स्पष्ट है कि वी-बाजार के वरिष्ठ अधिकारियों ने कर्मचारियों पर ऐसी बाध्यता बनाई थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि सांता क्लॉज की लाल टोपी पहनने के लिए मजबूर करना विभिन्न धर्मों और आस्थाओं की भावनाओं को किसी न किसी रूप में आहत कर सकता है।

अदालत ने कहा कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी कार्रवाई की अनुमति नहीं है, जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था और विश्वास का पालन करने की स्वतंत्रता है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता और उसके वरिष्ठ अधिकारियों को भविष्य में इस तरह के निर्देश दोहराने से बचने की चेतावनी दी। अदालत ने कहा कि ऐसे निर्देश कर्मचारियों के बीच कार्यस्थल के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को प्रभावित कर सकते हैं।

आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दिए जाने के संबंध में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि आईपीसी की धाराएं 298 और 504 गैर-संज्ञेय अपराध हैं। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 2(डी) के स्पष्टीकरण (मजिस्ट्रेट को मौखिक या लिखित रूप से किए गए किसी आरोप) का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहा कि इस मामले में जांच अधिकारी द्वारा आईपीसी की धाराओं 298 और 504 के तहत दाखिल आरोपपत्र को शिकायत के रूप में माना जाएगा और उसी के अनुसार इसका निस्तारण किया जाएगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने मामले में राज्य मुकदमे के रूप में संज्ञान लेकर कानूनी त्रुटि की है।

इसके बाद उच्च न्यायालय ने आगरा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) द्वारा दिसंबर 2023 में जारी समन आदेश को याचिकाकर्ता के संबंध में रद्द कर दिया और याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया।

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