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Global IIT Alumni Group का डेटा: 20 वर्षों में 173 छात्रों ने तोड़ा दम

IIT के पूर्व छात्रों के एक ग्रुप के अनुसार, पिछले दो दशकों में IIT के 173 छात्रों की आत्महत्या या अप्राकृतिक कारणों से मौत हुई है, जिनमें से लगभग 70 प्रतिशत मौतें पिछले 10 वर्षों में दर्ज की गईं। 2006 से सितंबर 2026 की अवधि के लिए इकट्ठा किए गए डेटा में 2006 और 2015 के बीच 51 छात्रों की आत्महत्या की घटनाएं दर्ज हैं, जबकि 2016 और सितंबर 2026 के बीच यह संख्या 120 थी। इस डेटा में लगभग दो दशकों की अवधि में सभी IIT में ऐसी कम से कम 171 मौतों का रिकॉर्ड है। यह डेटा 'ग्लोबल IIT एलुमनाई सपोर्ट ग्रुप' के फाउंडर और IIT-कानपुर के पूर्व छात्र धीरज सिंह ने इकट्ठा किया है। सिंह के एनालिसिस से पता चलता है कि सिर्फ़ स्टूडेंट एनरोलमेंट (दाखिले) में बढ़ोतरी से ही आत्महत्याओं में हुई इस तेज़ बढ़ोतरी को नहीं समझाया जा सकता। एनालिसिस के मुताबिक, डेटासेट में दर्ज लगभग 82 प्रतिशत आत्महत्याएं IIT कैंपस के अंदर हुईं; परीक्षा और रिज़ल्ट के समय मौतें सबसे ज़्यादा हुईं और सेमेस्टर ब्रेक के दौरान इनमें कमी आई। सिंह ने कहा, "सबूत बताते हैं कि IIT में छात्रों की आत्महत्याएं एक गंभीर और बिगड़ता हुआ पब्लिक हेल्थ संकट हैं, न कि अलग-अलग या सांख्यिकीय रूप से मामूली घटनाएं। ये घटनाएं एक पैटर्न के तहत होती हैं, इनका पहले से अंदाज़ा लगाया जा सकता है और इन्हें रोका जा सकता है।" ये नतीजे ऐसे समय में सामने आए हैं जब पिछले दो महीनों में IIT में छात्रों की दो मौतों के बाद विरोध-प्रदर्शन हुए हैं, संस्थागत जांच शुरू हुई है और छात्रों की भलाई से जुड़े सिस्टम पर फिर से सवाल उठे हैं।

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IIT दिल्ली में, 22 अगस्त को MSc फ़िज़िक्स के 31 वर्षीय छात्र ऋषिकेश कुमार की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद छात्रों ने स्वतंत्र जांच और जवाबदेही की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद संस्थान ने उनकी मौत से जुड़े हालात की जांच के लिए एक बाहरी जांच समिति बनाई। IIT बॉम्बे में, 19 सितंबर को BTech के 20 वर्षीय छात्र साहिल वाकोडे की मौत हो गई। यह घटना मिड-सेमेस्टर परीक्षा के दौरान हुई एक घटना के कुछ समय बाद हुई, जिसमें उन पर मोबाइल फ़ोन और AI प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करने का आरोप लगा था। इस घटना के बाद कैंपस में विरोध प्रदर्शन हुए। बाद में IIT बॉम्बे ने मौत से पहले के हालात के बारे में अपने शुरुआती बयान के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि जब मामले की जांच चल रही हो, तो ऐसे बयान देना ठीक नहीं था। सिंह के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि पुरुष BTech छात्र और महिला PhD स्कॉलर ज़्यादा जोखिम में थे; इन दोनों समूहों को मिलाकर पिछले दो दशकों में दर्ज आत्महत्याओं में से लगभग 60 प्रतिशत मामले इन्हीं के थे।

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Fortis Audit केस पहुंचा Supreme Court, InGovern ने लिस्टेड कंपनियों के लिए चेताया

प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म InGovern ने चेतावनी दी है कि अगर फोर्टिस हेल्थकेयर के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का फोरेंसिक-ऑडिट का आदेश कायम रहता है, तो भारत की कोई भी लिस्टेड कंपनी अपने प्रमोटरों के पर्सनल कर्ज से जुड़ी कानूनी कार्रवाई की चपेट में आ सकती है। यह चिंता अब और भी अहम हो गई है क्योंकि फोर्टिस ने खुद इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 31 अगस्त, 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने फोर्टिस के पूर्व प्रमोटरों, मलविंदर मोहन सिंह और शिवविंदर मोहन सिंह के खिलाफ दाइची सैंक्यो (Daiichi Sankyo) के आर्बिट्रल अवॉर्ड से जुड़ी कार्रवाई के तहत एक फोरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया। यह ऑडिट मई 2016 की गतिविधियों से जुड़ा है और इसमें पूर्व प्रमोटरों की फोर्टिस में हिस्सेदारी से जुड़े गिरवी रखने, ट्रांसफर, बिक्री और उससे मिली रकम के इस्तेमाल की जांच शामिल है। खास तौर पर, इसमें 2018 में हुए कंट्रोल बदलने वाले ट्रांज़ैक्शन को भी शामिल किया गया है, जिसके तहत IHH हेल्थकेयर ने नॉर्दर्न TK वेंचर के ज़रिए फोर्टिस का अधिग्रहण किया था। 
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उस ट्रांज़ैक्शन को बोर्ड और शेयरहोल्डर्स की मंज़ूरी, CCI की मंज़ूरी और SEBI से मंज़ूर ओपन ऑफ़र मिल चुका था। फोर्टिस ने ज़ोर देकर कहा है, और कोर्ट ने भी माना है कि ऑडिट असल में तथ्यों का पता लगाने की एक प्रक्रिया है और इससे कंपनी या उसके अधिकारियों पर अपने-आप कोई ज़िम्मेदारी नहीं आती। ऑर्डर पर एक नोट में, InGovern ने तर्क दिया कि इसके पीछे की सोच से बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट इंडिया के लिए जोखिम पैदा हो सकता है। फर्म ने कहा, "अगर इस तर्क को सही माना जाता है, तो भारत की किसी भी लिस्टेड कंपनी को उसके मालिकों की निजी ज़िम्मेदारियों से जुड़ी कानूनी कार्रवाई में घसीटा जा सकता है।" फर्म ने आगे कहा कि बोर्ड के सदस्यों और कंप्लायंस अधिकारियों से असल में यह उम्मीद की जा सकती है कि वे "प्रमोटर-शेयरहोल्डर्स के निजी वादों और ज़िम्मेदारियों पर नज़र रखें और उन्हें लागू करवाएं - एक ऐसी ज़िम्मेदारी जो भारत का कोई भी मौजूदा कानून या नियम उन पर नहीं डालता है। InGovern ने कहा कि कॉर्पोरेट इंडिया लंबे समय से इस बात पर काम कर रहा है कि कंपनी अपने प्रमोटरों के निजी मामलों की गारंटर नहीं होती है, और चेतावनी दी कि यह ऑर्डर "उस समझ को रातों-रात बदलने का खतरा पैदा करता है।

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  Sports

IND vs JPN T20I: Umpire के फैसले पर विवाद, जानिए क्या है Reverse Hit का Wide Rule

सानो में बारिश की वजह से छोटे किए गए इकलौते T20I मैच में, जापान के खिलाफ़ भारत आखिरी ओवर में अंपायर के फैसले में सुधार के बाद मुश्किल से जीत पाया। इस सुधार से भारत की दो रन से जीत पक्की हुई और T20 क्रिकेट में सबसे कम स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव करने का रिकॉर्ड भी बना। खास बात यह है कि जापान को चार गेंदों पर आठ रनों की ज़रूरत थी, तभी अलेक्जेंडर शिराई-पैटमोर ने अक्षर पटेल की गेंद पर रिवर्स-हिट मारने की कोशिश की। गेंद उस तरफ से गुज़री जो उनके शुरुआती स्टांस के हिसाब से लेग-साइड होती, इसलिए स्ट्राइकर-एंड के अंपायर क्रिस थर्गेट ने इसे वाइड करार दिया।

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इस फैसले पर भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और खिलाड़ियों ने इस पर सवाल उठाए, क्योंकि पिछले लगभग एक दशक से लिमिटेड-ओवर्स इंटरनेशनल मैचों में इस तरह की गेंदों को वाइड नहीं माना जाता रहा है। विवाद तब और बढ़ गया जब अगली गेंद पर भी वैसी ही गेंद को वाइड करार दिया गया। उस फ़ैसले के बाद जापान को चार गेंदों पर छह रन की ज़रूरत रह गई। हालाँकि, खेल आगे बढ़ने से पहले लेग अंपायर क्रिस ब्राउन ने दखल दिया और थरगेट को दूसरे वाइड फ़ैसले में सुधार करने का निर्देश दिया। थरगेट ने अपना फ़ैसला बदल दिया, जिससे जापान को तीन गेंदों पर सात रन की ज़रूरत पड़ गई। आख़िरकार जापान लक्ष्य हासिल नहीं कर सका और भारत ने दो रन से जीत दर्ज की।

इस बीच, वाइड कॉल से जुड़े नियम रिवर्स-हिट और स्विच-हिट के लिए खास दिशा-निर्देश देते हैं। जब कोई बल्लेबाज़ इनमें से कोई भी स्टांस अपनाता है, तो वाइड तय करने के लिए विकेट के दोनों तरफ़ के हिस्से को 'ऑफ़ साइड' माना जाता है। इसलिए, वाइड करार दिए जाने के लिए गेंद को बाहरी स्टंप से 75 सेंटीमीटर दूर से गुज़रना ज़रूरी होता है। यह नियम तब भी लागू होता है जब बल्लेबाज़ बिना ग्रिप बदले 'रिवर्स-हिट' करे या ग्रिप बदलकर 'स्विच-हिट' करे। इसमें यह भी कहा गया है कि स्टांस बदलने का समय नियम को नहीं बदलता; यानी गेंदबाज़ के गेंद छोड़ने के बाद बल्लेबाज़ की हरकत से यह नियम खत्म नहीं होता।

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दिलचस्प बात यह है कि मैच में न तो टीवी अंपायर था और न ही DRS। फिर भी, ICC के नियमों के मुताबिक, ऑन-फील्ड अंपायर अगली गेंद फेंके जाने से पहले दूसरे अंपायर से सलाह करके अपना फ़ैसला बदल सकता है। आखिरकार, पहला 'वाइड' फ़ैसला बदला नहीं गया, शायद इसलिए क्योंकि खेल जारी रहने से पहले शुरुआती फ़ैसले में दखल देने का बहुत कम मौका था। बाद में किए गए सुधार ने मैच के आखिरी दौर में उसी गलती को असर डालने से रोक दिया।

Tue, 22 Sep 2026 19:21:00 +0530

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