CNG गाड़ी वालों के लिए नया नियम! अब ये 2 कागज नहीं दिखाए तो नहीं मिलेगी गैस
दिल्ली-NCR में CNG वाहन चलाने वालों के लिए जरूरी खबर है. अब CNG पंप पर गैस भरवाने से पहले सिर्फ कंप्लायंस प्लेट दिखाना काफी नहीं होगा. IGL ने हाइड्रो टेस्ट सर्टिफिकेट की जांच भी अनिवार्य कर दी है. बिना दोनों दस्तावेज के वाहन में CNG नहीं भरी जाएगी. आखिर क्यों बदला गया नियम, हाइड्रो टेस्ट कितने समय तक वैध रहता है और किन वाहन मालिकों को परेशानी हो सकती है? पूरी जानकारी यहां पढ़ें.
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