इस बीच, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ो सदस्यों और पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों की सहूलियत के लिए बड़ा कदम उठाया है। इस दौरान संगठन ने अपना आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल शुरु किया है। जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए शेयर की है।
इस सुविधा के चलते है पीएफ अकाउंट वालों को अपने खाते और ईपीएफओ की नई योजनाओं से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी सीधे अपने व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी।
चैनल से जुड़ने का आसान तरीका
क्यूआर कोड के माध्यम से- ईपीएफओ ने अपना आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक क्यूआर कोड जारी किया है। अपने मोबाइल से इस कोड को स्कैन करके आप सीधे चैनल तक पहुंच सकते हैं।
डायरेक्ट लिंक के जरिए- आप ईपीएफओ द्वारा दिए गए आधिकारिक लिंक पर क्लिक करके सीधे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाए।
चैनल से जुड़ने के लिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पीएफ बैलेंस, क्लेम अपडेट्स और संगठन की नई गाइडलाइंस की पल-पल की जानकारी मिलती रहेगी।
UPI से भी निकाल सकेंगे PF का पैसा
पीएफ की सुविधा के लिए ईपीएफओ अन्य बड़े बदलावों पर काम कर रहा है। जल्द ही मेंबर्स को यूपीआई के माध्यम से अपना पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी। सरकार की तरफ से इसकी पुष्टि हो गई है। यूपीआई से पीएफ निकालने का ट्रायल पूरा हो चुका है। इस सुविधा के बाद से लागू होने के बाद सदस्य आसानी से अपने पीएफ का पैसा अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर पाएंगे।
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कई बार आधार कार्ड या जरुरी आईडी अचानक से खो जाती है, तो आप दूसरी आधार कार्ड या आईडी निकलवा लेते हैं। लेकिन आप शायद ही ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करवाते होंगे। आमतौर देखा गया है कि लोग इसको छोटी बात मानकर नया कार्ज बनवा लेते हैं और पुराने कार्ड के गुम होने की शिकायत नहीं कराते हैं। लेकिन ऐसा करने से परेशानी का कारण बन सकता है।
यदि आप आपके पास समय नहीं है, तो आप घर पर ही ऑनलाइन ही इसकी गुम होने की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करा सकती हैं।
FIR दर्ज कब करवाएं?
यदि आपके जरुरी दस्तावेज चोरी होने या गुम होने, दोनों स्थिति में फाइल करवा सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करवाते समय आपको Lost Report जैसे ऑप्शन का चयन करना पड़ता है-
ऑनलाइन रिपोर्ट कैसे करें?
- यदि आप दिल्ली में दस्तावेज खोने रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं, तो आपको पुलिस के Lost and Found पोर्टल पर जानकारी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं।
- सबसे पहले आप lostfound.delhipolice.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें।
- यहां पर Lost Report वेबसाइट वाला ऑप्शन खोलें।
- अब अपना नाम, पिता/माता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका पता, जिला, शहर और पिन कोड दर्ज कर दें।
- इसके बाद खोए हुए दस्तावेज की जानकारी दें।
रिपोर्ट दर्ज करवाते समय क्या जानकारी देनी पड़ती है?
इसके लिए आपको आधार कार्ड, ऑफिस आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य जरुरी डॉक्यूमेंट्स।
- फिर आपको लोकेशन बताना पड़ेगा कहां खोया है? उस जगह और जिला जैसी जानकारी भी मांगी जाएगी।
- आपको बताना होगा कि किस दिन दस्तावेज खोया था, उसकी तारीख डालें। यदि आपको टाइम पता है, तो वो भी डाल सकते हैं।
- फिर कैप्चा पूरा करके रिपोर्ट सबमिट कर दें। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मिलने वाला Lost/LR नंबर संभालकर रखें।
- यदि आप संभालकर रखेंगी, तो दिल्ली पुलिस के पोर्टल पर LR नंबर से रिपोर्ट के बाद में देख भी सकते हैं।
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