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Nandigram Bypoll: 3 अक्टूबर तक जेल में Congress उम्मीदवार Milan Pradhan, High Court से मांगी राहत

कलकत्ता हाई कोर्ट मंगलवार को कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की अर्जी पर सुनवाई करेगा। नंदीग्राम उपचुनाव लड़ रहे प्रधान ने अपने खिलाफ दर्ज पांच आपराधिक मामलों में सख्त कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की है। उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि प्रधान पहले से ही पांच अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं और अभी उन मामलों में कोई राहत नहीं मांगी गई है। उपचुनाव 6 अक्टूबर को होना है और प्रचार 4 अक्टूबर को खत्म होगा। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने प्रधान के वकील को पांच और मामलों में ज़बरदस्ती की कार्रवाई से सुरक्षा की मांग वाली याचिका दायर करने की इजाज़त दे दी और कहा कि मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी। प्रधान के वकील अयन भट्टाचार्य ने कोर्ट को बताया कि कांग्रेस उम्मीदवार को 18 सितंबर को एक मामले में गिरफ़्तार किया गया था और बाद में उन्हें चार और मामलों में गिरफ़्तार दिखाया गया।

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उन्होंने कहा कि प्रधान के खिलाफ़ पाँच और मामले थे, जिनका ज़िक्र उन्होंने चुनाव आयोग के सामने दिए अपने हलफ़नामे में किया था, और इन मामलों में हाई कोर्ट से सुरक्षा की मांग की जा रही थी। शनिवार को पूर्वी मेदिनीपुर ज़िले की हल्दिया अदालत ने प्रधान को 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें 19 साल पुराने मामलों से जुड़े हत्या समेत कई आरोपों में गिरफ़्तार किए जाने के एक दिन बाद यह आदेश दिया गया। इससे नंदीग्राम उपचुनाव में उनके लिए खुद प्रचार करने की संभावना लगभग खत्म हो गई है। नंदीग्राम विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है, जो मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे से खाली हुई थी। अधिकारी ने इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को हराने के बाद भवानीपुर सीट अपने पास रखने का फैसला किया और मई में इस सीट से इस्तीफा दे दिया था।

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पश्चिम बंगाल पुलिस ने बताया कि प्रधान को हत्या, हत्या की कोशिश, हत्या के इरादे से अपहरण, सबूत मिटाने, घर में जबरन घुसने और हथियारों व खतरनाक हथियारों के साथ दंगा करने जैसे अपराधों से जुड़े गैर-जमानती मामलों में चार लंबित गिरफ्तारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया। ये मामले 2007 में नंदीग्राम में ज़मीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए थे। हाई कोर्ट अब पांच अतिरिक्त मामलों में सुरक्षा के लिए प्रधान की याचिका पर सुनवाई करेगा, जबकि 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव से पहले वह अन्य पांच मामलों में न्यायिक हिरासत में रहेंगे।

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सिर्फ पैसे की बरामदगी पर भ्रष्टाचार की सजा नहीं, High Court ने 10 साल पुराने केस में दी राहत

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रिश्वत के एक दस साल पुराने मामले में शिक्षा विभाग के एक अधिकारी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ रिश्वत के पैसे (दागदार नोट) मिलने से ही किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि यह साफ़ तौर पर साबित न हो कि रिश्वत की मांग की गई थी। जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने 2017 के ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सूरजपुर ज़िले में ज़िला शिक्षा अधिकारी के दफ़्तर में तैनात अकाउंटेंट 41 वर्षीय मुरली प्रसाद चौधरी को सज़ा सुनाई गई थी। हाई कोर्ट ने यह आदेश 18 सितंबर को बिलासपुर में दिया।

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चौधरी ने स्पेशल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था। अपने आदेश में हाई कोर्ट ने कहा अवैध रिश्वत की मांग करना ही इस अपराध का मुख्य आधार है, और जब तक अभियोजन पक्ष इस मांग को बिना किसी संदेह के साबित नहीं कर देता, तब तक आरोपी से केवल रिश्वत के नोट बरामद होने के आधार पर उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आदेश के अनुसार, 'माँ सरस्वती शिक्षा समिति' के प्रेसिडेंट-मैनेजर मोहित राम राजवाड़े, संस्था द्वारा चलाए जा रहे एक स्कूल की मान्यता के सिलसिले में 2014 में DEO ऑफिस गए थे। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि 20 जून 2014 को चौधरी ने राजवाड़े से 15,000 रुपये की मांग की और उनसे तुरंत 5,000 रुपये देने को कहा, जिसमें से कथित तौर पर 4,900 रुपये का भुगतान किया गया।

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इसके बाद राजवाड़े 21 जून 2014 को बिलासपुर के एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) गए और लिखित शिकायत दर्ज कराई। जांच-पड़ताल के दौरान, उनसे चौधरी के साथ हुई बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया। अभियोजन पक्ष ने इन्हीं बातचीत को आधार बनाया, जिसमें कथित रिश्वत की रकम को घटाकर 8,000 रुपये करने की बात कही गई थी।

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