Greater Noida में युवती की हत्या का आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार
ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 सेक्टर में एक खड़ी कार के नीचे 27 वर्षीय युवती का शव मिलने के मामले में पुलिस ने मंगलवार को आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस का कहना है कि युवती द्वारा शादी से इनकार किए जाने के बाद आरोपी ने उसकी हत्या की थी। ग्रेटर नोएडा के अपर पुलिस उपायुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि आरोपी अंकित कुमार को ढकिया वाले बाबा गोलचक्कर के पास पुलिस टीम के साथ मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि युवती की पहचान महोबा जिले की निवासी दीपा के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, उसका शव सोमवार को बीटा-2 सेक्टर के एक पार्क के पास खड़ी कार के नीचे मिला था। वह अपने छोटे भाई के साथ इलाके में किराए के फ्लैट में रहती थी और नोएडा के सेक्टर-60 स्थित एक निजी कॉल सेंटर में काम करती थी। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह युवती को जानता था और उससे प्रेम करता था।
पुलिस के अनुसार, युवती द्वारा विवाह का प्रस्ताव ठुकराए जाने पर आरोपी ने 11 जनवरी की रात उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को खड़ी कार के नीचे रखकर घटना को हादसे का रूप देने की कोशिश की।
Noida: गोवर्धन पूजा के दौरान किशोर की हत्या के मामले में सात दोषियों को आजीवन कारावास
गौतमबुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने गोवर्धन पूजा के दौरान 14 वर्षीय किशोर की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 95-95 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एक सरकारी अधिवक्ता ने मंगलवार को जानकारी दी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) सोमप्रभा मिश्रा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद इस मामले में अभिराज, कुंवर गौरव, रणजीत सिंह, सोनू, निशांत राणा, धर्मेश उर्फ धर्मेंद्र और शिवनीत उर्फ शिवराज को दोषी ठहराया।
उन्होंने बताया कि यह घटना थाना जेवर क्षेत्र के महाबलीपुर गांव में 14 नवंबर 2023 की शाम को हुई थी। उन्होंने बताया कि राकेश पुत्र कमल की तहरीर पर दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, वह अपने बेटे मोहित (14) और अन्य लोगों के साथ गोवर्धन पूजा कर घर लौट रहे थे, तभी आरोपियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं।
अधिवक्ता के अनुसार, गोली लगने से मोहित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नरेंद्र और हरेंद्र के हाथ में गोली लगी थी। इसके अलावा आरोपियों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से भी हमला किया था।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले में जांच पूरी करने के बाद अदालत में आरोपपत्र दायर किया। अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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