सुप्रीम कोर्ट बोला-प्राइवेट यूनिवर्सिटी मुनाफे के लिए नहीं चल सकती:6 हफ्ते में ऑडिटेड खाते और फीस-खर्च का ब्योरा मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि निजी यूनिवर्सिटी मुनाफे के लिए नहीं चल सकतीं। उनका उद्देश्य शिक्षा के बड़े सार्वजनिक हित की सेवा करना होना चाहिए। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छह हफ्ते में ऑडिटेड खातों की जानकारी देने का आदेश दिया। इसमें सरप्लस आय, खर्च, फीस कलेक्शन और कर्मचारियों की सैलरी का ब्योरा शामिल है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने एडमिशन, भर्ती और पढ़ाई के स्तर से जुड़ी जानकारी भी मांगी है। कोर्ट ने कहा कि इन संस्थानों को केवल कमाई के उद्योग की तरह चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दरअसल, यह आदेश एमिटी यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में दिया गया है। इसमें एक छात्रा ने कॉलेज रिकॉर्ड में नाम बदलने की मांग की थी, जिसके बाद उसे परेशान किया गया। कोर्ट पहले भी दे चुका निर्देश कोर्ट ने नवंबर 2025 में भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए थे। तब उनसे यूनिवर्सिटी बनाने की प्रक्रिया, दी गई सुविधाओं और “नो प्रॉफिट नो लॉस” नियम लागू करने वाले ढांचे की जानकारी मांगी गई थी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बताना होगा कि एडमिशन के समय और कोर्स के दौरान छात्रों से कितनी फीस ली गई। उन्हें टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ की भर्ती करने वाले बोर्ड की जानकारी भी देनी होगी। एमिटी यूनिवर्सिटी मामले की जांच एमिटी यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता छात्रा के साथ हुई घटना की शुरुआती जांच करने को कहा था। कमेटी को एमिटी यूनिवर्सिटी से संपर्क करके सबूत जुटाने का भी निर्देश दिया गया था। छात्रा के वकील ने कोर्ट को बताया कि कई बार याद दिलाने के बावजूद कई गवाह बयान देने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने यूनिवर्सिटी और सभी संबंधित अधिकारियों को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अंतिम रिपोर्ट अगली सुनवाई की तारीख तक जमा करने को कहा। नो प्रॉफिट-नो लॉस मॉडल और कानूनी नियम भारत में कॉलेज कोई निजी बिजनेस नहीं, बल्कि ट्रस्ट या सोसाइटी के तहत चलने वाली सेवा संस्थान होते हैं। इनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं, सिर्फ अपनी लागत निकालना होता है। यदि फीस से कोई बचत होती भी है, तो मालिक उसे अपनी जेब में नहीं रख सकते; वह पूरा पैसा कॉलेज और पढ़ाई के सुधार में ही लगाना पड़ता है और इसका पाई-पाई का हिसाब पारदर्शी रखना कानूनी रूप से अनिवार्य है। -------------------------------- ये खबर भी पढ़ें… सुप्रीम कोर्ट बोला-तमिलनाडु में हिंदी पढ़ाने से नहीं रोक सकते:दिल्ली से अलग-थलग नहीं चेन्नई, राज्य सरकार भाषा पर अपनी सोच बदले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु सरकार से कहा कि हिंदी को लेकर आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। पूरी खबर पढ़ें…
News Ki Pathshala: हूती ड्रोन अटैक से सऊदी में हड़कंप,बेकाबू होंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें? | Houthis
News Ki Pathshala: यमन में हूती लड़ाकों और सऊदी अरब के बीच बढ़ते तनाव ने तेल सप्लाई को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। हूती हमलों और लाल सागर के अहम समुद्री रास्तों पर बढ़ते खतरे के बीच सऊदी अरब की तेल निर्यात व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट ऑयल पाइपलाइन पर हमले और बाब-अल-मंदेब क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों के कारण ग्लोबल ऑयल मार्केट में सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी है। ऐसे में सवाल है कि अगर तनाव और बढ़ा तो क्या कच्चे तेल की कीमतों पर फिर दबाव आएगा और दुनिया में तेल संकट गहरा सकता है? #houthi #saudiarabia #newskipathshala #houthiattack #saudioil #oilcrisis #yemen #redseacrisis #babelmandeb #crudeoil #middleeastcrisis #oilprices #yemennews #geopolitics #timesnownavbharat You can Search us on YouTube by- NBT, NBT TV Live, Navbharat Times, Times Now, TNN, TNNB, Navbharat TV, Hindi News, Latest news and @timesnownavbharat About Channel: Times Now Navbharat देश का No.1 Hindi news है। यह चैनल भारत और दुनिया से जुड़ी हर Latest News और Breaking News , राजनीति, मनोरंजन और खेल से जुड़े समाचार आपके लिए लेकर आता है। इसलिए सब्सक्राइब करें और बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत के साथ Times Now Navbharat is India's fastest growing Hindi News Channel with 24 hour coverage. Get Breaking news, Latest news, Politics news, Entertainment news and Sports news from India & World on Times Now Navbharat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Watch Live TV : https://www.timesnowhindi.com/live-tv Subscribe to our other network channels: Times Now: https://www.youtube.com/TimesNow Zoom: https://www.youtube.com/zoomtv ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- You can also visit our website at: https://www.timesnowhindi.com Download our App for Breaking News: https://tinyurl.com/bde8rv84 Like us on Facebook: https://www.facebook.com/Timesnownavbharat Follow us on Twitter: https://twitter.com/TNNavbharat Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/timesnownavbharat
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