UP में अब आसानी से नहीं मिलेगा जन्म-मृत्यु का सर्टिफिकेट, 1 अक्टूबर से कड़े नियम, जानिए 1 गलती कैसे बढ़ाएगी मुसीबत
1 अक्टूबर 2026 से जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नियमों में बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं. पंजीकरण में देरी होने पर प्रक्रिया अब पहले से ज्यादा सख्त होगी. नए नियमों के तहत, देरी की अवधि के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट की मंजूरी की आवश्यकता होगी.
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