Birth and Death Registration: जन्म, मृत्यु पंजीयन के नए प्रावधान 1 अक्टूबर से होंगे लागू.. सख्त होगी प्रक्रिया, आवेदन में देरी तो मजिस्ट्रेट का लिखित आदेश जरूरी
जन्म और मृत्यु पंजीकरण में देरी से जुड़े नए प्रावधान 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। संशोधित कानून के तहत एक से दो साल के भीतर पंजीकरण कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट का लिखित आदेश जरूरी होगा। दो साल या उससे अधिक देरी होने पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट आदेश की आवश्यकता होगी।अलीगढ़ को वैश्विक पहचान दिलाने की उम्मीद: भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह
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