झीरम घाटी नरसंहार मामले में 10 माओवादियों को फांसी की सजा, NIA कोर्ट ने सुनाया फैसला
झीरम घाटी नरसंहार मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने 10 दोषी माओवादियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने बुधवार शाम करीब पांच बजे यह फैसला सुनाया. सभी दोषी फिलहाल जगदलपुर केंद्रीय कारागार में बंद हैं. सजा के दौरान आरोपियों के स्वजन भी अदालत के बाहर मौजूद रहे. बीजापुर और दंतेवाड़ा से भी कुछ स्वजन जगदलपुर पहुंचे थे.
इससे पहले 5 सितंबर को अदालत ने प्रमिला मोडियाम, सुमित्रा पुनेम, मुक्का मांडवी, मड़कामी देवा, कोसा कवासी, आयत मरकाम, बंजामी सेना, चैतू लेकाम, जोगा मड़कामी और महादेव नागा को दोषी ठहराया था. सभी को सात धाराओं में दोषी पाया गया था.
25 मई 2013 को झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर माओवादियों ने हमला किया था. इस हमले में महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल समेत 32 लोगों की मौत हुई थी.
Ground Report: 15 अक्टूबर से मर्चेंट पर लगेगा MDR, जानिए इससे आम आदमी पर क्या होगा असर?
Ground Report on UPI Payment Rules: यूपीआई से पेमेंट करने वाले लोगों के लिए नए नियमों को लेकर चर्चा तेज हो गई है. नए प्रावधान के तहत, कुछ मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR)लागू किया जाएगा. हालांकि, इसका सीधा भुगतान आम ग्राहक को नहीं करना होगा. यह शुल्क मर्चेंट से वसूला जाएगा. बताया जा रहा है कि MDR की दर 4 फीसदी तक हो सकती है. उदाहरण के तौर पर अगर कोई ग्राहक किसी ग्रोसरी शॉप से 5,000 रुपये की खरीदारी करता है तो उसे 4 फीसदी के हिसाब से 20 रुपये MDR देना होगा. वहीं, 10,000 रुपये की खरीदारी पर यह राशि 40 रुपये होगी. बड़े ट्रांजैक्शन के लिए अधिकतम शुल्क की सीमा 300 रुपये तक बताई गई है.
हालांकि, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुकानदार इस शुल्क को ग्राहकों पर पास ऑन करेंगे? अगर कोई मर्चेंट ग्राहक से अतिरिक्त रकम वसूलता है, तो इसको लेकर शिकायत की जा सकती है. इस बदलाव के बाद ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और ज्वेलरी समेत कई तरह के कारोबार में यूपीआई भुगतान के शुल्क को लेकर स्थिति पर नजर रहेगी. आम ग्राहक के लिए यूपीआई पेमेंट फिलहाल सीधे तौर पर शुल्क-मुक्त रहने की बात कही जा रही है.
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