ITR Filing Deadline: 31 दिसंबर की ITR डेडलाइन मिस कर दी? अब भी मिल सकता है टैक्स रिफंड, जानें आसान तरीका
ITR Filing Deadline: अगर आपने 31 दिसंबर की डेडलाइन मिस कर दी है तो घबराने की जरूरत नहीं। सेक्शन 154 के तहत सुधार करके आप अपना टैक्स रिफंड हासिल कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि गलती ‘रिकॉर्ड से स्पष्ट’ होनी चाहिए। यह सुविधा उन लाखों टैक्सपेयर्स के लिए राहत है जो अपने मेहनत के पैसे को सुरक्षित देखना चाहते हैं।
Q3 नतीजों से पहले IT शेयर लुढ़के, Wipro, TCS और Coforge 3% नीचे; NIFTY IT इंडेक्स 2% टूटा
IT Stocks: इस हफ्ते की शुरुआत में ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने कहा था कि भारतीय IT कंपनियों की कमाई वित्त वर्ष 2027 में गिरने का जोखिम है। एक दिन पहले CLSA ने निवेशकों को हालिया रैली के बाद पोजीशन कम करने की सलाह दी थी
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