Greater Noida Owl Attack: सोसाइटी में उल्लुओं का आतंक, 3 दिन में 5 लोगों पर किया हमला, पूरे इलाके में मचा हड़कंप
Greater Noida Owl Attack: सोसाइटी में उल्लुओं का आतंक, 3 दिन में 5 लोगों पर किया हमला, पूरे इलाके में मचा हड़कंपUPI से 2,000 तक के पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं, RuPay डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन भी रहेगा फ्री; सरकार ने किया साफ
UPI Payment Transaction Rules: अगर आप भी UPI या रुपे (RuPay) डेबिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि 2000 रुपये तक के यूपीआई या रुपे डेबिट कार्ड के ट्रांजेक्शन पर कोई शुल्क नहीं देना होगा. यानी ये सुविधा फ्री रहेगी. इसे लेकर केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर दी है.
बता दें कि केंद्र सरकार ने बैंकों और भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को 2,000 रुपये तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन और RuPay डेबिट कार्ड के जरिे किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने से रोक दिया है. सरकार ने सोमवार (14 सितंबर) को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन अधिसूचित किया, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि बैंक 2,000 रुपये तक के यूपीआई लेनदेन पर शुल्क नहीं लगा सकते हैं.
As per section 10A of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007), the Central Government prohibits banks and system providers from imposing, directly or indirectly, any charges on a person making or receiving payments using debit cards powered by RuPay and UPI… pic.twitter.com/PjND7CJepA
— ANI (@ANI) September 14, 2026
यूपीआई ट्रांजेक्शन पर क्या बोला वित्त मंत्रालय?
एक राजपत्र अधिसूचना में RuPay द्वारा संचालित डेबिट कार्ड और 2,000 रुपये तक के यूपीआई लेनदेन को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम के रूप में बताया गया है. वित्त मंत्रालय के मुताबिक, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (51 ऑफ 2007) की धारा 10A के तहत, केंद्र सरकार बैंकों और प्रणाली प्रदाताओं को RuPay द्वारा संचालित डेबिट कार्ड और 2,000 रुपये तक के यूपीआई लेनदेन का इस्तेमाल कर भुगतान करने या प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई शुल्क लगाने से प्रतिबंधित करती है.
इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा कि कोई भी बैंक या सिस्टम प्रदाता इन माध्यमों से भुगतान करने या प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं लगाएगा. सरकारी अधिसूचना में कहा गया है, "उपरोक्त अनुच्छेद में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों का उपयोग करके भुगतान करने या प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर कोई भी बैंक या सिस्टम प्रदाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं लगाएगा."
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