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Penny Stocks: 2 रुपये के इस शेयर ने दिया 405% का मल्टीबैगर रिटर्न, अफ्रीका में बड़ी डील के बाद क्या फिर मचाएगा गदर?

Penny Stock Under Rs 5: 5 सालों में 405% और 52-वीक लो से 242% से अधिक का दमदार रिटर्न दे चुका यह शेयर अब अफ्रीका में बिजनेस का विस्तार कर रहा है.

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Rajat Sharma के Deepfake वीडियो हटाने का Delhi High Court ने दिया आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कई फेसबुक और यूट्यूब खातों को पत्रकार रजत शर्मा के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करने से रोका है और इन मंचों को ऐसी सामग्री हटाने का निर्देश दिया है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से बने डीपफेक वीडियो भी शामिल हैं न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने 24 अगस्त को इंडिया टीवी के चेयरमैन और प्रधान संपादक के पक्ष में और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ फैसला दिया। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि शर्मा ‘मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक’ और ‘गूगल एलएलसी’ (जो क्रमशः फेसबुक और यूट्यूब का संचालन करते हैं) से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं। वे ऐसी किसी भी सामग्री के खिलाफ संपर्क कर सकते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनके नाम, शक्ल-सूरत, छवि, आवाज, फ़ोटो, वीडियो या उनके व्यक्तित्व के किसी अन्य पहलू का दुरुपयोग, अनुचित इस्तेमाल या शोषण करती हो।

अदालत ने आदेश दिया, ‘‘संबंधित प्रतिवादी 24 घंटे के भीतर अनुरोध स्वीकार करेंगे और उसके बाद 36 घंटे के भीतर कार्रवाई करेंगे।’’ शर्मा के वकील ने दलील दी कि उनका मुवक्किल एक जाना-माना पत्रकार है जिसकी छवि बेदाग है और वह दो दशकों से अधिक समय से भारतीय टेलीविजन का चेहरा हैं। वकील ने अपनी दलील में कहा कि फेसबुक पर कई खातें गलत जानकारी प्रसारित कर रहे हैं। इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रौद्योगिकी का गलत इस्तेमाल करके ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं जिनमें वादी की बदली हुई या हेर-फेर की गई तस्वीरें, आवाज और व्यक्तित्व की अन्य विशेषताएं दिखाई या सुनाई दे रही हैं।

उन्होंने कहा कि कुछ यूट्यूब चैनल भी डीपफेक वीडियो प्रसारित कर रहे है। अदालत ने संज्ञान में लिया कि प्रतिवादियों को नोटिस भेजा गया था, लेकिन उन्होंने तय समय के भीतर मुकदमे का कोई जवाब दाखिल नहीं किया, और शर्मा के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने इससे पहले शर्मा के व्यक्तित्व अधिकार की सुरक्षा के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया था और आपत्तिजनक सामग्री तक पहुंच बाधित करने तथा उसे हटाने का निर्देश दिया था।

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  Sports

जर्सी विवाद सहित 8 आरोप, हॉकी इंडिया ने महानिदेशक को कारण बताओ नोटिस भेजा, अधिकार भी छीने

Hockey India’s director general RK Srivastava stripped of his powers: हॉकी इंडिया ने अपने महानिदेशक (डीजी) कमांडर आर के श्रीवास्तव को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनके सभी अधिकार तत्काल प्रभाव से छीन लिए हैं. अध्यक्ष दिलीप टिर्की की ओर से भेजे गए इस नोटिस में श्रीवास्तव पर अध्यक्ष या कार्यकारी समिति की मंजूरी के बिना राष्ट्रीय टीम की पारंपरिक नीली जर्सी का रंग नारंगी करने और स्पष्ट निर्देशों के बावजूद बेल्जियम व नीदरलैंड की विश्व कप यात्रा करने सहित कुल आठ गंभीर आरोप लगाए गए हैं. श्रीवास्तव को 4 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश मिला है. Sat, 12 Sep 2026 23:37:48 +0530

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