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पॉलीमर्स एंड रिएक्शन टेस्ट से पल भर में पकड़ में आएगा आंखों का इंफेक्शन, चश्मा लगाने की नही पड़ेगी जरूरत

Kanpur News: अब आंखों में होने वाले इंफेक्शन की वजह पता करने के लिए पॉलीमर्स एंड रिएक्शन टेस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस जांच से संक्रमण किस वायरस, बैक्टीरिया या दूसरे कारण से हुआ है, इसकी जानकारी कम समय में मिल सकती है. इससे डॉक्टरों को बीमारी के सही कारण के अनुसार इलाज शुरू करने में मदद मिलती है. वहीं इमेजिंग के क्षेत्र में ऑप्टिकल कोहरेंस टोमोग्राफी यानी ओसीटी ने आंखों के अंदर की बारीक गड़बड़ियों को पहचानना आसान कर दिया है.

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Rohit Chandel: रोहित चन्देल को POCSO केस में मिली जमानत, करीब 2 महीने बाद जेल से आएंगे बाहर

Rohit Chandel: टीवी एक्टर रोहित चन्देल को POCSO केस में कोर्ट से राहत मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक, 10 सितंबर 2026 को उनकी जमानत मंजूर कर दी गई। जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद एक्टर के जल्द जेल से बाहर आने की उम्मीद है। Rohit करीब दो महीने से हिरासत में थे।

नाबालिग को-एक्ट्रेस की शिकायत पर केस
रोहित के खिलाफ जुलाई 2026 में एक नाबालिग को-एक्ट्रेस की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में एक्टर पर कथित तौर पर परेशान करने और पीछा करने जैसे आरोप लगाए गए थे। इसके बाद घाटकोपर पुलिस स्टेशन में POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया और उन्हें हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तारी के बाद रोहित की तरफ से जमानत के लिए कोशिश की गई, लेकिन शुरुआती याचिकाओं पर उन्हें राहत नहीं मिली। अब सितंबर में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनके परिवार और करीबियों को राहत मिली है।

रिकॉर्ड में गलतियों का उठा था मुद्दा
इस केस में रोहित चन्देल की लीगल टीम ने पुलिस और मेडिकल दस्तावेजों में दर्ज कुछ जानकारियों पर सवाल उठाए थे। वकीलों का कहना था कि आधिकारिक रिकॉर्ड में एक्टर की कुछ जानकारी गलत दर्ज की गई थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस रिकॉर्ड में उनका पेशा एक्टर की जगह बिजनेसमैन लिखा गया था। वहीं, चार्जशीट में उनके धर्म की जानकारी भी गलत होने की बात सामने आई थी। मेडिकल रिकॉर्ड में उनकी वैवाहिक स्थिति शादीशुदा दर्ज थी, जबकि रोहित ने खुद को अविवाहित बताया था। रोहित के वकील ने दलील दी थी कि सरकारी दस्तावेजों में हुई इन गलतियों का असर उनके केस पर नहीं पड़ना चाहिए।

पहले दो बार नहीं मिली थी राहत
रोहित चन्देल की शुरुआती जमानत याचिका खारिज हो गई थी। इसके बाद उनकी दूसरी जमानत याचिका भी 22 जुलाई को खारिज कर दी गई थी। इस दौरान नाबालिग शिकायतकर्ता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया था। अब करीब दो महीने बाद कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रोहित चन्देल की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।

कौन हैं रोहित चन्देल?
रोहित महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के शाहादा से हैं। एक्टिंग में आने से पहले उन्होंने साइंस की पढ़ाई की और क्रिकेट भी खेला। इसके बाद वह एक्टिंग में करियर बनाने के लिए मुंबई आ गए। रोहित ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें काम पाने के लिए करीब 90 बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्हें पहला कमर्शियल मिला और धीरे-धीरे टीवी इंडस्ट्री में पहचान बनाने लगे।

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