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विदिशा में अवैध शराब पर पुलिस का शिकंजा, 224 क्वार्टर जब्त, 205 लीटर महुआ लाहन नष्ट

विदिशा पुलिस द्वारा अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। पुलिस द्वारा अलग अलग जगह कार्रवाई कर शराब जब्त करने के साथ इसे बनाने में उपयोग होने वाली सामग्री को नष्ट किया जा रहा है। इस कड़ी में हाल ही में की गई कार्रवाई के दौरान 224 क्वार्टर शराब जब्त की गई है।

पुलिस की नजर लगातार जिले में अवैध शराब बनाने, शराब का भंडारण और बिक्री करने वालों पर बनी हुई है। इसी कड़ी में कुरवाई और करारिया चौराहे पर पुलिस की अलग-अलग कार्रवाई देखने को मिली। कुरवाई के बरुअल गांव और करारिया चौराहा के ग्राम दुलई में कार्रवाई की गई है।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई

बरूअल गांव में की गई कार्रवाई में पुलिस ने 224 क्वार्टर देसी शराब जब्त की है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं करारिया चौराहा पुलिस ने ग्राम दुलई में कच्ची शराब बनाने की ठिकाने पर दबिश देकर 205 लीटर महुआ लाहन नष्ट किया है।

महुआ लाहन किया नष्ट

करारिया चौराहा पुलिस को लगातार कच्ची शराब बनाए जाने की शिकायत मिल रही थी। ऐसे में जब पुलिस ने झोरे के नाले के पास तलाशी ली तो यहां से शराब बनाने के उपकरण और 205 लीटर महुआ लाहन मिला। पुलिस ने मौके पर ही इसे नष्ट कराया और सारे उपकरण जब्त कर लिए।

 

43 हजार की देसी शराब

जानकारी के अनुसार कुरवाई पुलिस को यह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अपने मकान में अवैध शराब छुपा कर रख रहा है। ऐसे में जब कार्रवाई की गई तो मौके से 31 वर्षीय विनोद आदिवासी को 224 क्वार्टर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। ये लगभग 43 लीटर शराब है, जिसकी कीमत 43 हजार रुपए बताई जा रही है।

पुलिस द्वारा अवैध शराब के ठिकानों को लेकर लगातार जानकारी जुटाई जा रही है। निर्माण और कारोबार में जो भी शामिल हैं। उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी।

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Dabra News: संपत्ति कर और जल शुल्क बकाया है तो 12 सितंबर को मिलेगा मौका, नेशनल लोक अदालत में अधिभार पर छूट

डबरा। अगर आपका संपत्ति कर या जल शुल्क लंबे समय से बकाया है और उस पर अधिभार भी जुड़ चुका है, तो 12 सितंबर को इसे जमा करना फायदे का सौदा हो सकता है। डबरा में शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में बकाया राशि जमा करने पर शासन के नियमों के अनुसार अधिभार में 100 प्रतिशत तक छूट का लाभ मिल सकेगा।

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर 2026 को डबरा सिविल न्यायालय परिसर में किया जाएगा। इसका समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित है। संपत्ति कर और जल शुल्क के बकायादार यहां पहुंचकर अपनी बकाया राशि जमा कर सकते हैं।

समझिए, छूट टैक्स में नहीं बल्कि अधिभार में

यहां एक बात ध्यान रखना जरूरी है। 100 प्रतिशत तक की छूट मूल संपत्ति कर या जल शुल्क में नहीं है। राहत उस अधिभार में मिलेगी, जो बकाया राशि समय पर जमा नहीं करने के कारण जुड़ा है। कितनी छूट मिलेगी, यह शासन के लागू नियमों और संबंधित बकाया राशि के अनुसार तय होगा।

यानी जिन लोगों का टैक्स या जल शुल्क लंबे समय से बाकी है और उसके कारण अधिभार बढ़ता जा रहा है, उनके लिए नेशनल लोक अदालत बकाया चुकाने के साथ अतिरिक्त बोझ कम करने का मौका है।

एक दिन का मौका, पुराने बकायादारों को मिल सकती है राहत

नगर पालिका परिषद डबरा ने शहर के संपत्ति कर और जल शुल्क बकायादारों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। इसके लिए 12 सितंबर को सिविल न्यायालय परिसर पहुंचकर बकाया जमा कराया जा सकेगा।

साथ ही लोगों से आगे संपत्ति कर और जल शुल्क समय पर जमा करने की भी अपील की गई है, ताकि बकाया बढ़ने के साथ अधिभार की स्थिति न बने।

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