भिवाड़ी के अवैध दवा गोदाम पर बड़ी कार्रवाई, 18 में से 5 दवा सैंपल निकले फेल
जयपुर, 10 सितंबर (आईएएनएस)। राजस्थान ड्रग कंट्रोल कमिश्नरेट ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कार्रवाई तब शुरू हुई जब क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट से पता चला कि भिवाड़ी में बिना लाइसेंस वाले दवा गोदाम से जब्त दवाओं के 18 सैंपल में से 5 खराब क्वालिटी के थे।
यह जानकारी प्रमुख सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) गायत्री राठौड़ ने गुरुवार को दी।
राठौड़ ने बताया कि सूचना के आधार पर किए गए ऑपरेशन के दौरान लगभग 1,500 कार्टन दवाएं और अन्य सामान जब्त किया गया, जिनकी कीमत 4 करोड़ रुपए थी।
कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए, जब्त किए गए सामान को ड्रग कंट्रोल ऑफिसर की कस्टडी में रखा गया है।
ऑपरेशन के दौरान, उस जगह पर अलग-अलग कंपनियों द्वारा बनाई और बेची जाने वाली दवाएं मिलीं, और क्वालिटी टेस्टिंग के लिए 18 सैंपल लिए गए।
ड्रग कंट्रोल कमिश्नरेट ने संबंधित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स से विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। ड्रग कंट्रोल कमिश्नर अविचल चतुर्वेदी ने कहा कि कमिश्नरेट के निर्देशों पर अमल करते हुए, संबंधित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में इंस्पेक्शन टीमें भेजी गई हैं। ये टीमें मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, कच्चे माल, क्वालिटी-कंट्रोल रिकॉर्ड, बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड और संबंधित बैचों के डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से जांच करेंगी।
इंस्पेक्शन में यह भी देखा जाएगा कि दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी टेस्टिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन तय मानकों और रेगुलेटरी जरूरतों के हिसाब से किया गया था या नहीं।
चतुर्वेदी ने कहा कि जांच के नतीजों के आधार पर कानून और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत जरूरी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि दवाओं की क्वालिटी और पब्लिक हेल्थ से जुड़े मामलों में, या बिना लाइसेंस के फार्मास्युटिकल व्यापार से जुड़े मामलों में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर संबंधित व्यक्तियों, संस्थानों और अन्य पक्षों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने जोर देकर कहा कि दवाओं की क्वालिटी और पब्लिक हेल्थ से जुड़े मामलों में, या बिना लाइसेंस के फार्मास्युटिकल व्यापार से जुड़े मामलों में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
--आईएएनएस
एएसएच/डीकेपी
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
पश्चिम बंगाल: नाबालिग गर्भधारण मामलों के लिए बनेगी एसओपी, स्वास्थ्य विभाग ने बनाई विशेषज्ञ समिति
कोलकाता, 10 सितंबर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर रहा है कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों (शादीशुदा होने पर भी) के गर्भवती होने के मामलों को कैसे संभाला जाए।
यह पहल मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की इस घोषणा के बाद की गई है कि अब से 18 साल की उम्र से पहले मां बनने वाली लड़कियों के पतियों पर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज (पॉक्सो) एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और राज्य सरकार उनके खिलाफ खुद (सूमो-मोटो) मामले दर्ज करेगी।
स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में एसओपी तैयार करने के लिए नौ सदस्यों की एक एक्सपर्ट कमेटी पहले ही बना दी गई है।
इस एक्सपर्ट कमेटी में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रमुख देबाशीष दास और पांच प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ उलुबेरिया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉ. संजय भट्टाचार्य, एनआरएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉ. सौरव चटर्जी, रायगंज मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की डॉ. तुलिका झा, रामपुरहाट मेडिकल एंड हॉस्पिटल की डॉ. शैली सेठ और अपोलो हॉस्पिटल के डॉ. भास्कर पाल शामिल हैं।
कमेटी में स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मातृ स्वास्थ्य की डिप्टी डायरेक्टर श्यामली रुद्र, परिवार नियोजन अधिकारी शाश्वती नाग और पूर्वी मेदिनीपुर जिले की पब्लिक हेल्थ एंड नर्सिंग ऑफिसर सीमा माइती भी शामिल हैं। कमेटी की पहली बैठक 18 सितंबर को होगी।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सरदवत मुखोपाध्याय के अनुसार पश्चिम बंगाल में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के गर्भवती होने की घटनाएं बहुत ज्यादा हैं।
उन्होंने कहा, अगर कोई नाबालिग लड़की 18 साल से कम उम्र में गर्भवती हो जाती है तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना होती है कि गर्भावस्था के दौरान उसकी मौत हो सकती है, इसलिए ऐसे मामलों को कैसे संभाला जाए, इस पर एक एसओपी होना जरूरी है।
पता चला है कि प्रस्तावित एसओपी में कई अहम मुद्दों की जानकारी जैसे कि मां को होने वाले जोखिमों की पहचान, नियमित एंटीनेटल चेकअप (गर्भावस्था के दौरान जांच), एनीमिया और कुपोषण का इलाज, जरूरत पड़ने पर बड़े मेडिकल सेंटरों में रेफर करना, सुरक्षित डिलीवरी और डिलीवरी के बाद मां और बच्चे की निगरानी शामिल होगी।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने कहा, नई एसओपी में यह बताया जाएगा कि प्रेग्नेंसी की पुष्टि होने के तुरंत बाद किशोर लड़की को स्त्री रोग विशेषज्ञ (गायनेकोलॉजिस्ट) और प्रसूति रोग विशेषज्ञ (ऑब्स्टेट्रिशियन) के पास ले जाया जाए और उसे प्रसव-पूर्व देखभाल (एंटीनेटल केयर) के दायरे में लाया जाए।
--आईएएनएस
एएसएच/डीकेपी
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