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Ajit Bharti move Delhi High Court: SC/ST Act मामले में निचली अदालत से झटका, अब हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए लगाई गुहार

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर अजीत भारती ने दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम ज़मानत (anticipatory bail) के लिए अर्ज़ी दी है। उन पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण के बारे में की गई टिप्पणियों को लेकर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और इस महीने की शुरुआत में एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। भारती ने दिल्ली की ट्रायल कोर्ट के 7 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी खारिज कर दी गई थी। ट्रायल कोर्ट ने भारती की अर्ज़ी यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से प्रथम दृष्टया (prima facie) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(r) के तहत अपराध के तत्व सामने आते हैं।

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अदालत ने यह भी कहा कि SC/ST एक्ट की धारा 18 के तहत रोक लागू होती है और इसलिए, अग्रिम ज़मानत नहीं दी जा सकती। याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट ने कहा, "ऊपर बताई गई वजहों से, यह अदालत मानती है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से प्रथम दृष्टया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(r) के तहत अपराध के तत्व सामने आते हैं।" पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालर ने नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के सिलसिले में 7 सितंबर को यह आदेश पारित किया था। यह मामला सोशल मीडिया पर प्रसारित एक कार्यक्रम के दौरान भारती द्वारा कथित तौर पर दिए गए बयानों से संबंधित है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि कार्यक्रम के दौरान की गई कुछ टिप्पणियां जातिवादी थीं और अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों के प्रति अपमानजनक थीं।

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भारती ने गिरफ़्तारी से सुरक्षा की मांग करते हुए कहा था कि आरोपों से SC/ST एक्ट के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। उनकी तरफ़ से यह तर्क दिया गया कि उनकी बातों को उनके पूरे संदर्भ में देखा जाना चाहिए और हिरासत में लेकर पूछताछ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मामले का आधार बनने वाली जानकारी पहले से ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। राज्य और शिकायतकर्ता ने उनकी अग्रिम ज़मानत अर्ज़ी का विरोध किया था। FIR, ट्रांसक्रिप्ट और अदालत के सामने पेश की गई अन्य सामग्री की जांच करने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है और अर्ज़ी को खारिज कर दिया।

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स्मृति ईरानी ने 40 साल पहले पिता को दिया था एक वचन, अब बोलीं- 2024 नहीं हारती तो पूरा नहीं होता

भाजपा महासचिव स्मृति ईरानी ने हालिया इंटरव्यू में अपनी जिंदगी से जुड़े कई किस्से सुनाए हैं। उन्होंने बताया कि 40 साल पहले उन्होंने अपने पिता को एक वचन दिया था और अगर 24 का चुनाव नहीं हारती तो उसे पूरा नहीं कर पाती।

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  Sports

विकेटों के पतझड़ के बीच गे और ब्रूक ने गाड़ा खूंटा, एजबेस्टन टेस्ट में इंग्लैंड को 23 रन की बढ़त

Emilio Gay-Harry Brook hits half centuries: एजबास्टन में इंग्लैंड-पाकिस्तान के बीच तीसरे टेस्ट का पहला दिन पूरी तरह गेंदबाजों के नाम रहा. दिन भर में कुल 14 विकेट गिरे. इंग्लैंड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान की पहली पारी महज 133 रनों पर समेट दी. जोश टंग ने 4 विकेट झटके. जवाब में इंग्लैंड ने दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट पर 156 रन बना लिए हैं. एमिलियो गे (60) और हैरी ब्रूक (नाबाद 52) की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत इंग्लैंड ने 23 रनों की बढ़त लेकर मैच में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. Wed, 9 Sep 2026 23:38:05 +0530

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Weather Update: 10 सितंबर को मूसलाधार बारिश का अलर्ट आ गया! | Top News | #tmktech #vivo #v29pro
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