एंथ्रोपिक के रिसर्चर ने नौकरी छोड़ी, चेतावनी दी-AI इस दशक के अंत तक हमारी जान पर खतरा बन जाएगा !
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की पहुंच वर्तमान दौर में इंसान के जीवन के हर क्षेत्र में हो चुकी है. एआई हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह इसपर भी खूब चर्चा पूरे विश्व में हो रही है. इसी क्रम में एंथ्रोपिक कंपनी के एक रिसर्चर का दावा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस दशक के अंत तक एआई इंसानी जान के लिए खतरा बन जाएगा.
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Noida Student Notice: छात्र को 'सरकार विरोधी प्रचार' के नोटिस पर भड़के CJI, बोले- 'मजिस्ट्रेट की ऐसी हिम्मत कैसे हुई?'
नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई कर रहे 20 वर्षीय छात्र को जारी एक एहतियाती नोटिस ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान खींचा है। छात्र को कथित तौर पर सरकार विरोधी प्रचार करने और दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में अन्य छात्रों को शामिल होने के लिए प्रेरित करने के आरोप में नोटिस दिया गया था।
मामला बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वजीत भट्टाचार्य ने पीठ को छात्र अक्षत त्रिपाठी को 4 सितंबर को जारी किए गए नोटिस के बारे में बताया।
CJI ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही प्रदर्शन में शामिल होने वाले छात्रों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करने को लेकर स्पष्ट निर्देश दे चुका है, तो किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने ऐसा आदेश जारी कैसे किया। कोर्ट ने इस मामले में गौतम बुद्ध नगर प्रशासन और संबंधित एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से जवाब लेने की बात कही।
CJI ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई मजिस्ट्रेट सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी माना कि नोटिस अगले दिन वापस ले लिया गया हो, फिर भी उसका जारी होना प्रथम दृष्टया अदालत के 1 सितंबर के आदेश के विपरीत दिखाई देता है।
क्या था सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर का आदेश?
CJI जिस आदेश का हवाला दे रहे थे, वह 1 सितंबर को पारित किया गया था। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़े आपराधिक मामलों को खत्म करने का निर्देश दिया था।
पीठ ने निर्देश दिया था कि 20 से 25 जुलाई के बीच अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज एफआईआर पर आगे कोई जांच या कार्रवाई नहीं की जाएगी। इन मामलों को सभी उद्देश्यों के लिए बंद मानने का आदेश दिया गया था।
कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि इन घटनाओं से जुड़े मामलों में नई एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए। साथ ही, केवल विरोध प्रदर्शन में शामिल होना अपने आप में दंडनीय अपराध नहीं माना जा सकता।
छात्र को क्यों मिला था नोटिस?
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के छात्र अक्षत त्रिपाठी को 4 सितंबर को जारी नोटिस में कथित तौर पर सरकार विरोधी प्रचार करने और अन्य छात्रों को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए उकसाने से जुड़ी बातें कही गई थीं। हालांकि, नोटिस जारी होने के अगले ही दिन इसे वापस ले लिया गया। इसके बावजूद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अदालत ने इसे गंभीरता से लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान CJI ने जोर देकर कहा कि अदालत का आदेश स्पष्ट था और उसके बावजूद किसी युवा छात्र के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई का सवाल नहीं उठता। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि संबंधित प्रशासन और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।
यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका था कि संबंधित विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने मात्र को आपराधिक कार्रवाई का आधार नहीं बनाया जा सकता।
किन राज्यों से जुड़े थे मामले?
1 सितंबर का सुप्रीम कोर्ट का आदेश केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली पुलिस के माध्यम से और महाराष्ट्र, असम, बिहार तथा पश्चिम बंगाल सरकारों की ओर से दायर याचिकाओं के बाद आया था। इन याचिकाओं में विरोध प्रदर्शनों से जुड़े आपराधिक मामलों को खत्म करने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन मामलों में आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने का निर्देश दिया था।
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