सऊदी अरब पर हूतियों के हमलों से तेल प्रतिष्ठानों में लगी आग, 70 से अधिक लोग घायल: अधिकारी
सऊदी अरब पर हूतियों के हमलों से तेल प्रतिष्ठानों में लगी आग, 70 से अधिक लोग घायल: अधिकारीHC की बंगाल सरकार को कड़ी फटकार: TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की तीन FIR रद्द; 30 नवंबर तक कार्रवाई पर रोक
Abhishek Banerjee: कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ लगातार दर्ज हो रहे मामलों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी नाराजगी और फटकार लगाई है। अदालत ने डायमंड हार्बर से सांसद बनर्जी के खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि भविष्य में उनके खिलाफ कोई भी नई एफआईआर दर्ज करने से पहले अदालत की अनुमति लेना अनिवार्य किया जा सकता है।
"बस बहुत हो गया, 4 मई से यही सुनता आ रहा हूं"
सोमवार, 7 सितंबर 2026 को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सौगता भट्टाचार्य ने राज्य सरकार द्वारा टीएमसी नेता के विरुद्ध बार-बार एफआईआर दर्ज किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। सुनवाई के दौरान तीखी टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा कि “बस बहुत हो गया, मैं 4 मई से यही सुनता आ रहा हूं।” कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह अब इसी आधार पर कड़े आदेश पारित करने जा रहा है।
अदालत ने यह भी कहा कि उसने व्यक्तिगत रूप से तीन ऐसी शिकायतों का अवलोकन किया है, जिनका याचिकाकर्ता (अभिषेक बनर्जी) से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है। कोर्ट ने माना कि बिना किसी ठोस जांच के यह कैसे तय किया जा सकता है कि लगाए गए आरोपों का संबंध सांसद से है या नहीं।
कस्टोडियल पूछताछ पर रोक और 30 नवंबर तक राहत
न्यायालय ने कहा कि हालांकि पुलिस इस मामले में अपनी जांच पड़ताल जारी रख सकती है, लेकिन इस शुरुआती स्तर पर अभिषेक बनर्जी से हिरासत में पूछताछ (कस्टोडियल इंटेरोगेशन) करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसके साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने आगामी 30 नवंबर तक सांसद के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक (कोर्सिव) कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है।
यह पूरी कानूनी कार्यवाही उस याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आई, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस और नकली दवाओं की खरीद-फरोख्त से जुड़ी गड़बड़ियों की शिकायतों पर दर्ज एफआईआर से जुड़ी हुई थी। इस मामले में टीएमसी सांसद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन अदालत में पेश हुए, जिन्होंने शिकायतों की प्रकृति और उन पर उठाए गए सवालों को कोर्ट के समक्ष रखा।
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