इंदौर में आबकारी विभाग का एक्शन, घर से शराब की 14 पेटियां की बरामद, आरोपी मकान मालिक फरार
इंदौर: मध्यप्रदेश में अवैध शराब के कारोबार पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। प्रदेशभर में पुलिस और आबकारी विभाग की टीमें लगातार कार्रवाई कर शराब तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी हैं। इस बीच, इंदौर में भी आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।
बता दें कि इंदौर आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 पेटी शराब यानि करीब दो से ढाई लाख रुपये कीमत की शराब जब्त की है। इस कार्रवाई की जानकारी सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी ने मीडिया को दी।
आबकारी विभाग के अधिकारी ने बताया कि यह जब्ती महूनाका क्षेत्र स्थित एक रिहायशी मकान से की गई है। कार्रवाई के दौरान मकान मालिक मौके से फरार हो गया है हालांकि विभाग ने उसे मामले में आरोपी बनाया है। अधिकारी के अनुसार, जब्त की गई शराब की अनुमानित कीमत करीब दो से ढाई लाख रुपये है। मामले में आगे की जांच की जा रही है।
सागर शराब कांड के बाद इंदौर में अलर्ट
सागर की घटना को लेकर सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी ने बताया कि आज ही इंदौर कलेक्टर की ओर से उन्हें जरूरी निर्देश मिले हैं। इसके बाद विभाग ने 12 टीमों का गठन किया है। इनमें से कुछ टीमें बॉर्डर एरिया में निगरानी रखेंगी जबकि अवैध शराब की आवाजाही रोकने के लिए वाहनों की चेकिंग और नाकाबंदी भी की जाएगी। अधिकारी ने आगे बताया कि भविष्य में जब भी कोई अवैध मदिरा जब्त की जाएगी, उसकी FSL जांच अनिवार्य रूप से कराई जाएगी।
इंदौर से शकील अंसारी की रिपोर्ट
ग्वालियर में 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत, संपत्तिकर-जलकर के बकाया मामलों में अधिभार पर मिलेगी 100% तक छूट
संपत्तिकर एवं जलकर के लंबित प्रकरणों के निराकरण और बकाया राशि की वसूली के लिए 12 सितंबर को ग्वालियर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नगर निगम द्वारा लोक अदालत के माध्यम से नागरिकों को लंबित कर प्रकरणों के समाधान के साथ अधिभार में विशेष छूट का लाभ दिया जाएगा। नेशनल लोक अदालत का आयोजन नगर निगम के सभी क्षेत्रीय/वार्ड कार्यालय क्रमांक 1 से 25 तथा जिला न्यायालय परिसर में किया जाएगा।
अपर आयुक्त मुनीष सिकरवार ने बताया कि निगमायुक्त अभिषेक चौधरी के निर्देशन में संपत्तिकर के लंबित वसूली प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। लोक अदालत में बकाया संपत्तिकर एवं अधिभार की राशि के आधार पर अधिभार में छूट प्रदान की जाएगी।
संपत्तिकर के अधिभार में कितनी मिलेगी छूट
50 हजार रुपए तक बकाया पर अधिभार में 100 प्रतिशत छूट
50 हजार से 1 लाख रुपए तक बकाया पर अधिभार में 50 प्रतिशत छूट
1 लाख रुपए से अधिक बकाया पर अधिभार में 25 प्रतिशत छूट
जलकर के बकाया मामलों में भी छूट
10 हजार रुपए तक बकाया परअधिभार में 100 प्रतिशत छूट
10 हजार से 50 हजार रुपए तक बकाया पर अधिभार में 75 प्रतिशत छूट
50 हजार रुपए से अधिक बकाया पर अधिभार में 50 प्रतिशत छूट
केवल एक बार ही मिलेगी छूट
नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार यह छूट केवल एक बार प्रदान की जाएगी। ऐसे में संपत्तिकर एवं जलकर के लंबित प्रकरणों वाले नागरिक 12 सितंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने बकाया कर प्रकरणों का निराकरण करा सकते हैं।
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