एफएसएसएआई ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन के चलते दो खाद्य व्यवसायों के लाइसेंस किए निलंबित
एफएसएसएआई ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन के चलते दो खाद्य व्यवसायों के लाइसेंस किए निलंबित
एफएसएसएआई ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन के चलते दो खाद्य व्यवसायों के लाइसेंस किए निलंबित
नई दिल्ली, 6 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने रविवार को कहा कि उसने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन पाए जाने के बाद दो खाद्य व्यवसायों कैलाश फॉर्म्युलेशन और सैनिक्योर वाटर प्रोजेक्ट के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। एफएसएसएआई ने कहा कि यह कार्रवाई जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है और अगले आदेश तक दोनों इकाइयों के लाइसेंस निलंबित रहेंगे।









