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एयर इंडिया की फुकेत-दिल्ली फ़्लाइट की AAIB जांच चल रही है, DGCA पायलट टेस्टिंग के नियमों की समीक्षा कर रहा है: एविएशन मिनिस्टर

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने गुरुवार को कहा कि एयर इंडिया की फुकेत-दिल्ली उड़ान की घटना की जांच अभी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) कर रहा है और जल्द ही एक शुरुआती रिपोर्ट जारी की जाएगी। घटना पर बात करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने ज़ोर दिया कि जांच बहुत बारीकी से की जा रही है ताकि किसी भी नतीजे को सार्वजनिक करने से पहले सभी जानकारियों की सच्चाई की पुष्टि हो सके। किंजरापु ने पत्रकारों से कहा, "AAIB (एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो) जांच कर रहा है। बहुत जल्द एक शुरुआती रिपोर्ट आने वाली है। इसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

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मंत्री ने आगे कहा जब भी उन्हें कोई रिपोर्ट जारी करनी हो, तो उन्हें यह पक्का करना चाहिए कि उसमें जो भी बातें या नतीजे हों, उनकी अच्छी तरह से जाँच की गई हो। क्योंकि यह कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जिसे जल्दबाजी में तैयार किया जाए—यह तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट होनी चाहिए। इसलिए, जारी होने से पहले इसकी अच्छी तरह से पुष्टि होनी चाहिए। मुझे AAIB पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं उनकी शुरुआती रिपोर्ट जारी होने का इंतज़ार करूँगा। सुरक्षा और पायलट की निगरानी के नियमों के बारे में बात करते हुए, मंत्री ने बताया कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) अभी एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जिसके तहत साल भर सभी पायलटों की रैंडम टेस्टिंग की जा सकेगी।

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उन्होंने कहा एक प्रपोज़ल यह था कि सभी पायलटों का पूरे साल किसी भी समय टेस्ट किया जाए। इस प्रपोज़ल पर अभी DGCA ज़रूरी स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा कर रहा है। एक बार पूरी तरह से कंसल्टेशन हो जाने के बाद—एक तरफ सेफ्टी और दूसरी तरफ ऑपरेशन्स को बैलेंस करते हुए—अगर सेफ्टी को मज़बूत करने के लिए कुछ भी ज़रूरी हुआ, तो हम पूरी तरह से कदम उठाएंगे। अभी, यह DGCA कंसल्टेशन के तहत है। जब पूछा गया कि क्या घटना से पहले स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) मौजूद थे या इसके बाद नए उपाय शुरू किए गए थे, तो किंजारापु ने साफ़ किया कि मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को और सख़्ती से लागू करने के लिए रिव्यू किया जा रहा है। पहले, टेस्टिंग सिर्फ़ 10 परसेंट तक ज़रूरी थी। अब, हम एयरलाइंस के साथ चर्चा कर रहे हैं कि इसे 100 परसेंट तक कैसे बढ़ाया जाए और इसे पूरे साल रैंडमली कैसे किया जाए ताकि यह तय किया जा सके कि इस सिस्टम को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। फ्लाइंग चेक अभी इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से किए जाते हैं, जिनका हम पालन करते हैं। लेकिन हम यह देख रहे हैं कि और भी सख़्त मॉनिटरिंग कैसे की जाए।

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Disha Salian Case Transfer: तकनीकी पहलुओं पर फंसा पेंच, CBI की एंट्री पर Maharashtra CM ने तोड़ी चुप्पी

हाई कोर्ट के सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियन की मौत का मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को सौंपने के फ़ैसले के बाद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि भले ही पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली थी, लेकिन कोर्ट को लगा कि और जांच की ज़रूरत है। मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने कहा मुंबई पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली थी और अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। हालांकि, हाई कोर्ट को लगा कि कुछ और जांच की ज़रूरत है और शायद कुछ 'तकनीकी' चीज़ छूट गई है। इसलिए, उन्होंने अब यह मामला CBI को सौंप दिया है। मैं और क्या कह सकता हूं?" यह मामला दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की मौत से जुड़ा है, जिनकी जून 2020 में मौत हो गई थी।

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महाराष्ट्र विधान परिषद के डिप्टी चेयरमैन सचिन अहीर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि न्यायिक प्रक्रिया राजनीतिक प्रभाव से मुक्त है और राज्य सरकार कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन करेगी। अहीर ने कहा, "हाई कोर्ट ने आदेश दिया है और इसमें कोई दखलंदाज़ी नहीं हुई है। पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली है और रिपोर्ट सौंप दी है। अब यह देखना बाकी है कि किन आधारों पर कोर्ट ने मामले को CBI को सौंपने का निर्देश दिया है।" उन्होंने इस कदम के पीछे राजनीतिक बदले की भावना के आरोपों को भी खारिज कर दिया। अहीर ने आगे कहा, "मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार कोर्ट के आदेश का पूरी तरह पालन करेगी और उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला हाई कोर्ट ने लिया है, इसलिए इसे राजनीतिक नहीं कहा जा सकता। न तो पहले और न ही अब, किसी भी तरह का कोई दखल हुआ है।" ये बयान बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा बुधवार को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को FIR दर्ज करने और मामले की गहन जांच करने का आदेश दिए जाने के बाद आया है।

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मुंबई के बांद्रा में अपने फ़्लैट में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मृत पाए जाने से कुछ दिन पहले, 8 जून 2020 को दिशा मृत पाई गई थीं। उनके पिता और याचिकाकर्ता सतीश सालियन की ओर से पेश वकील नीलेश ओझा ने भरोसा जताया कि इस मामले में न्याय होगा। उन्होंने कहा, "कोर्ट ने CBI को सतीश सालियन का बयान दर्ज करने, FIR दर्ज करने, जांच के लिए एक सीनियर अफ़सर नियुक्त करने और मालवानी पुलिस स्टेशन को सभी रिकॉर्ड CBI को सौंपने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, जिसके ख़िलाफ़ भी सबूत मिलेंगे, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी के ख़िलाफ़ सबूत नहीं होंगे, तो उन्हें आरोपी नहीं बनाया जाएगा।

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