सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान केस की होगी CBI जांच, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला
Disha Salian Case CBI Investigation: बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने अब इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने और FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है, ये फैसला दिशा की मौत के करीब छह साल बाद आया है, जिससे केस एक बार फिर चर्चा में आ गया है.
कैसे हुई थी दिशा सालियान की मौत?
दिशा सालियान एक सेलिब्रिटी मैनेजर थीं और उन्होंने कई बॉलीवुड कलाकारों के साथ काम किया था. 8 जून 2020 की रात उनकी मौत मुंबई के मलाड इलाके की एक ऊंची इमारत से गिरने के बाद हुई थी. उस समय पुलिस ने इसे आकस्मिक मौत (ADR) मानते हुए जांच शुरू की थी. दिशा की मौत के महज छह दिन बाद, 14 जून 2020 को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा स्थित घर में मृत पाए गए थे, इसी वजह से दोनों मामलों को लेकर लगातार चर्चाएं होती रहती हैं.
शुरुआती जांच में क्या सामने आया?
दिशा सालियान की मौत के बाद जब मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की थी तो शुरुआत में किसी साजिश या हत्या के सबूत नहीं मिलने की बात कही गई थी. पुलिस ने घटनास्थल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्य, कॉल रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों के आधार पर जांच की थी. बाद में महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित SIT ने भी अपनी जांच में किसी स्पष्ट साजिश या हत्या के सबूत नहीं मिलने की बात कही थी. समय बीतने के साथ दिशा के पिता सतीश सालियान ने जांच पर सवाल उठाने शुरू किए थे. उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटी की मौत की निष्पक्ष जांच नहीं हुई.
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हाईकोर्ट ने सवाल उठाए
इसके बाद दिशा के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआप दर्ज करने और CBI जांच की मांग की थी. वहीं, हाल की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस जांच और मेडिकल रिपोर्ट को लेकर कई सवाल उठाए. अदालत ने पूछा कि अगर दिशा इतनी ऊंचाई से गिरी थीं तो चोटों का स्वरूप वैसा क्यों नहीं था जैसा आमतौर पर ऐसे मामलों में देखा जाता है. कोर्ट ने ये भी सवाल किया कि इतने सालों तक केवल आकस्मिक मौत की जांच चलती रही, लेकिन FIR क्यों दर्ज नहीं की गई.
CBI करेगी केस की जांच
वहीं, अब 2 सितंबर 2026 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए CBI को FIR दर्ज कर मामले की जांच करने का निर्देश दिया है. अदालत का मानना है कि मामले की स्वतंत्र और व्यापक जांच जरूरी है ताकि मौत की परिस्थितियों को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब मिल सकें. वहीं, एजेंसी पुराने रिकॉर्ड, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्य, गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजों की समीक्षा कर सकती है
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