एप्पल के नए सीईए जॉन टर्नस को मिलेगा 58 मिलियन डॉलर का पैकेज, टिम कुक की सैलरी घटी
नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)। टेक कंपनी एप्पल में नेतृत्व बदलने के साथ ही नए सीईओ के सैलरी पैकेज का भी खुलासा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जॉन टर्नस को वित्त वर्ष 2027 में करीब 58 मिलियन डॉलर का पैकेज मिलेगा, जबकि निवर्तमान सीईओ टिम कुक को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर करीब 47 मिलियन डॉलर मिलेंगे।
कंपनी ने मंगलवार को यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में फाइलिंग कर यह जानकारी दी। मंगलवार ही टर्नस के सीईओ के तौर पर कार्यकाल का पहला दिन था।
फाइलिंग के मुताबिक वित्त वर्ष 2027 में जॉन टर्नस को 3 मिलियन डॉलर की सालाना बेस सैलरी मिलेगी और 55 मिलियन डॉलर के टारगेट वैल्यू वाला स्टॉक अवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा वित्त वर्ष 2026 के लिए, जो सितंबर में खत्म हो रहा है, उन्हें करीब 2.5 मिलियन डॉलर का प्रोरेटेड रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट अवॉर्ड भी मिलेगा।
जॉन टर्नस के इक्विटी अवॉर्ड का 75 फीसदी हिस्सा एप्पल के परफॉर्मेंस से जुड़ा होगा, जिसे एस एंड पी 500 के मुकाबले मापा जाएगा। बाकी 25 फीसदी टाइम-बेस्ड स्टॉक यूनिट्स होंगी, जो हर छह महीने में वेस्ट होंगी।
टिम कुक जब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका में जाएंगे तो उनकी सालाना सैलरी 3 मिलियन डॉलर से घटकर 2 मिलियन डॉलर हो जाएगी। हालांकि 2027 के लिए उनका स्टॉक अवॉर्ड 45 मिलियन डॉलर का होगा, जिसमें आधा हिस्सा कंपनी के परफॉर्मेंस से जुड़ा होगा।
बता दें कि 2025 में एप्पल सीईओ के तौर पर टिम कुक का कुल पैकेज 74.3 मिलियन डॉलर था। दोनों अधिकारियों के स्टॉक अवॉर्ड की वैल्यू एप्पल के शेयर प्राइस के साथ घट-बढ़ सकती है। कंपनी ने फाइलिंग में कैश बोनस की जानकारी नहीं दी है, जो आमतौर पर सैलरी और परफॉर्मेंस पर आधारित होता है।
टिम कुक ने 15 साल तक सीईओ की जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान एप्पल ने नए प्रोडक्ट कैटेगरी में विस्तार किया और सालाना रेवेन्यू को करीब 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचा दिया। उनके कार्यकाल में कंपनी के शेयरों में 2,200 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई।
जॉन टर्नस ने मंगलवार को सीईओ का पद संभाला है। इससे पहले वह एप्पल में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, हार्डवेयर इंजीनियरिंग के तौर पर काम कर रहे थे।
--आईएएनएस
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अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन की भूमिका की होगी जांच, HC ने मांगा पुलिस का जवाब
Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने ताहिर हुसैन की अपील पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. ताहिर हुसैन ने अंकित शर्मा मर्डर केस में मिली सजा को चुनौती दी है. हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है और अपील को दूसरी जुड़ी अपीलों के साथ 2 दिसंबर को सुनवाई के लिए लिस्ट किया है. बेंच ने जेल से नॉमिनल रोल भी मंगवाया है. IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या फरवरी 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों के दौरान दयालपुर इलाके में हुई थी. हाई कोर्ट ने ताहिर हुसैन की भूमिका पर वकील से अलग राय रखी और कहा कि एक युवक मारा गया था. हम अपील करने वाले की भूमिका की जांच करेंगे.
जानें कोर्ट में क्या बोले ताहिर हुसैन के वकील
ताहिर हुसैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजीव मोहन ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को धारा 307, 109 और 144 के तहत दोषी ठहराया गया है. बल्कि धारा 149 के तहत उन्हें सिर्फ सहायता और मदद देने के आरोप में दोषी माना गया है. वकील ने यह भी कहा कि उनके क्लाइंट को सिर्फ एक मुख्य अपराध यानी धारा 188 के तहत दोषी ठहराया गया है. उन्होंने अदालत में यह भी तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के गवाह के बयान का, जिस पर निचली अदालत ने भरोसा किया था, ट्रायल के दौरान गलत मतलब निकाला गया था.
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2 दिसंबर को होगी सुनवाई
हाईकोर्ट ने बताया कि इस मामले से जुड़े मुकदमे में पहले से ही 2 दिसंबर की तारीख लगी हुई हैं. वकील राजीव मोहन ने कोर्ट से कहा कि अगर हर अपील के लिए खास वजहें साफ कर दी जाएं और उन पर एक साथ सुनवाई हो, तो कोर्ट का समय बचेगा. वहीं, पुलिस की तरफ से पेश हुए वकील रजत नायर ने भी कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार सभी अपीलों पर एक साथ सुनवाई चाहती है. इन दलीलों पर विचार करने के बाद, कोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली और नोटिस जारी करने का आदेश दिया. साथ ही, कोर्ट ने 'नॉमिनल रोल' यानी कैदी का पूरा रिकॉर्ड मंगवाने का निर्देश दिया. अब इस अपील को सुनवाई के लिए 2 दिसंबर को दूसरे संबंधित मामलों के साथ लिस्ट किया जाएगा.
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