दिल्ली में दिन भर मध्यम बारिश के आसार, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री दर्ज
नयी दिल्ली, दो सितंबर दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिन में मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान जताया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पालम में यह 22.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 3.8 डिग्री कम है।
विभाग के अनुसार, लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक है। वहीं, रिज में न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से दो डिग्री कम है। आयानगर में न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक है।
विभाग के अनुसार, बुधवार सुबह साढ़े आठ बजे तक पिछले 24 घंटे की अवधि में पालम में 64.2 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि इसी दौरान आयानगर में 1.9 मिमी बारिश हुई। सफदरजंग और रिज में बारिश दर्ज नहीं की गई। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सुबह नौ बजे शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 113 दर्ज किया गया, जो ‘मध्यम’ श्रेणी में है। सीबीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 को ‘संतोषजनक’, 101 से 200 को ‘मध्यम’, 201 से 300 को ‘खराब’, 301 से 400 को ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 को ‘गंभीर’ माना जाता है।
गोवा विधानसभा में नया कारागार विधेयक पारित, जेल में मोबाइल मिलने पर होगी 3 साल की सजा
पणजी, दो सितंबर गोवा विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया है, जिसके तहत जेल के अंदर मोबाइल फोन और अन्य प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखना गैर-जमानती अपराध होगा और इसके लिए तीन साल तक की जेल तथा 25,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। गोवा कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक, 2026 के अनुसार, इस अपराध के लिए दी गई सजा उस सजा की अवधि पूरी होने के बाद शुरू होगी, जिसे कैदी पहले से भुगत रहा है। यह विधेयक मंगलवार को विधानसभा में पेश किया गया था।
प्रस्तावित कानून के अनुसार, संवेदनशील बैरकों और कोठरी में तैनात जेल कर्मचारियों का समय-समय पर तबादला किया जाएगा, ताकि कैदियों और कर्मचारियों के बीच किसी तरह का ‘‘गठजोड़’’ न बने और कामकाज में लापरवाही की स्थिति पैदा न हो। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि गंभीर जोखिम वाले, कुख्यात या आदतन अपराधियों की सजा पूरी होने के बाद उनकी रिहाई की सूचना संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को दी जाएगी। इसी तरह जमानत पर रिहा किए गए विचाराधीन कैदियों तथा पैरोल या फरलो पर अस्थायी रूप से बाहर भेजे गए कैदियों की जानकारी भी संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को दी जाएगी, ताकि उनकी निगरानी की जा सके।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विधानसभा में यह विधेयक पेश किया। इसका उद्देश्य मौजूदा जेल कानून की जगह एक व्यापक कानून लागू करना है। इसमें जेलों में प्रतिबंधित सामान, मोबाइल फोन के इस्तेमाल और जेल के भीतर से संचालित संगठित आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कड़े प्रावधान किए गए हैं।
विधानसभा ने मंगलवार शाम को विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। नए कानून के तहत जेल के अंदर मोबाइल फोन और अन्य प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण रखना या उनका इस्तेमाल करना संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध होगा। इसके लिए तीन साल तक की जेल की सजा और 25,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
यह विधेयक केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदर्श कारागार एवं सुधारात्मक सेवा कानून, 2023 के आधार पर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य जेलों से जुड़े अलग-अलग मौजूदा कानूनों को एक व्यापक कानून के तहत लाना है। साथ ही, इसमें कैदियों के सुधार और पुनर्वास के लिए नए प्रावधान किए गए हैं तथा जेल में रहते हुए उनके बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है।
इसके अलावा विधानसभा ने वकीलों पर हमला करने के मामले में कड़ी सजा के प्रावधान वाला विधेयक भी पारित किया है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर सात साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। गोवा अधिवक्ता सुरक्षा विधेयक, 2026 मंगलवार को विधानसभा में पेश किया गया।
इसमें धमकियों का सामना कर रहे वकीलों को पुलिस सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी सुरक्षा उपाय किए गए हैं। इसके तहत वकीलों के खिलाफ झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत करने पर एक साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।
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