सितंबर शुरू होते ही बड़ा झटका: LPG सिलेंडर हुआ महंगा, दूध के दाम बढ़े; आज से लागू हुए ये बदलाव
1 September Changes: हर महीने की शुरुआत में कुछ जरूरी कीमतों और नियमों में बदलाव होता है। 1 सितंबर 2026 में कमर्शियल LPG, कारों की कीमत, दूध की थोक दर, एयरपोर्ट की इमिग्रेशन प्रक्रिया और टैक्स रिटर्न से जुड़े कई अपडेट सामने आए हैं।
इनमें कुछ बदलाव सीधे आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं, जबकि कुछ से यात्रियों और टैक्सपेयर्स को सुविधा या नई प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा।
1. कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ महंगा
सितंबर की शुरुआत में 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में इसकी कीमत ₹9.50 बढ़कर ₹2,747.50 हो गई है। दूसरे शहरों में सिलेंडर की कीमत अलग हो सकती है।
इसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट ओर ढाबों पर पड़ सकता है। हालांकि, 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में इस बदलाव के तहत बढ़ोतरी नहीं की गई है।
LPG e-KYC को लेकर भी जरूरी अपडेट
LPG ग्राहकों के लिए आधार आधारित e-KYC की तय समय सीमा 31 अगस्त 2026 थी। जिन ग्राहकों ने अभी तक जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें अपने गैस वितरक या संबंधित LPG कंपनी से आगे की प्रक्रिया की जानकारी लेनी चाहिए।
2. कार खरीदना अब थोड़ा महंगा
अगर आप सितंबर में नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको अपना बजट दोबारा देखना पड़ सकता है। Tata Motors ने 1 सितंबर से अपनी कारों और SUV की कीमतों में ₹25,000 तक की बढ़ोतरी की है।
इसके अलावा Hyundai ने भी सितंबर से अपनी कारों की कीमतों में करीब 1 फीसदी तक बढ़ोतरी की घोषणा की है।
3. दूध की थोक कीमत बढ़ी
बड़े शहरों में डेयरी फार्म से आने वाले ताजे भैंस के दूध की थोक कीमत ₹9 प्रति लीटर बढ़कर ₹102 प्रति लीटर हो गई है। नई दर 1 सितंबर से लागू होने की जानकारी है और यह 28 फरवरी 2027 तक जारी रहने वाली है। दुकानदार या सप्लायर के स्तर पर खुदरा कीमत अलग हो सकती है।
4. विदेश यात्रा करने वालों को एयरपोर्ट पर राहत
विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए इमिग्रेशन प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अब इमिग्रेशन काउंटर पर बोर्डिंग पास पर अलग से फिजिकल स्टांप लगवाने की जरूरत नहीं होगी। यात्री इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास या उसकी प्रिंटेड कॉपी के जरिए प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
5. ITR की आखिरी तारीख निकल गई
Assessment Year 2026-27 के लिए कुछ टैक्सपेयर्स की ITR दाखिल करने की डेडलाइन 31 अगस्त 2026 थी। अब समय सीमा निकलने के बाद पात्र लोग लागू नियमों के अनुसार बिलेटेड ITR दाखिल कर सकते हैं। देरी से रिटर्न भरने पर आय के आधार पर ₹1,000 से ₹5,000 तक लेट फीस लग सकती है।
बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 बताई गई है। अगर आपकी आय और टैक्स की स्थिति अलग है, तो ITR की लागू समय सीमा और लेट फीस की शर्तें जरूर जांच लें।
6. पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर भी नजर
पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा तेल कंपनियों की ओर से नियमित रूप से की जाती है। इसलिए हर महीने की पहली तारीख पर इनके दामों को लेकर लोगों की नजर रहती है। अलग-अलग शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमत अलग होती है।
1 सितंबर से LPG और कुछ कारों के दाम बढ़े हैं, जबकि मुंबई में दूध की थोक कीमत भी बढ़ी है। वहीं, विदेश यात्रियों को एयरपोर्ट पर स्टांप से राहत मिली है और ITR व LPG e-KYC से जुड़े अपडेट भी अहम हैं।
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