कौशांबी पटाखा फैक्टरी विस्फोट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने जताया दुख, 11 लोगों की हुई थी मौत
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के कौशांबी में पटाखा फैक्टरी में हुए भीषण विस्फोट में लोगों की मौत बेहद पीड़ादायक है और उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। अधिकारियों के अनुसार कौशांबी जिले में सोमवार दोपहर हुए भीषण विस्फोट में आठ बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार, फैक्टरी का लाइसेंस 2024 में ही रद्द कर दिया गया था।
मुर्मू ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में हुए हादसे में लोगों की जान जाने की खबर बेहद पीड़ादायक है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं।’’ कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका के बीच बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है।
पुलिस ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), पुलिस, दमकल और वायुसेना के कर्मियों की टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं। अधिकारियों ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले लोग फैक्टरी के आसपास के इलाके में रहते थे। कौशांबी के जिलाधिकारी अमित पाल ने बताया कि मनौरी गांव स्थित पटाखा फैक्टरी में विस्फोट हुआ और इसके प्रभाव से फैक्टरी से सटे पांच-छह मकान भी ढह गए।
जिलाधिकारी ने कहा, ‘‘फैक्टरी को 2019 में विस्फोटक लाइसेंस दिया गया था, जो मूल रूप से 2026 तक वैध था। हालांकि, लाइसेंस 2024 में रद्द कर दिया गया था। इस बात की विस्तृत जांच की जा रही है कि लाइसेंस रद्द होने के बाद भी फैक्टरी में कैसे निर्माण कार्य जारी था और हर स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।
दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
लखनऊ: 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में 19 साल का युवक गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुलिस ने 16 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के आरोपी 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने एक बयान में बताया कि रविवार को इटौंजा थाने में दर्ज कराई गई एक शिकायत में 16 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था।
पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(1) (दुष्कर्म) और धारा 333 (गलत इरादे से घर में घुसना) तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक, पीड़िता का तत्काल बयान दर्ज कर उसकी चिकित्सकीय जांच कराई गई। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर रविवार रात करीब पौने 11 बजे इटौंजा थाना क्षेत्र में जमखनवा मोड़ के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया।
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