लद्दाख में 8000 से ज्यादा कारोबारियों को चेतावनी, मिलावटी खाने पर 10 लाख तक का जुर्माना, गंभीर मामलों में जेल
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मिलावट या ऐसे मिलावटी पदार्थ रखने पर 10 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है. जरूरी लाइसेंस के बिना खाद्य कारोबार चलाने, भ्रामक विज्ञापन देने या गलत जानकारी देने पर भी कुछ मामलों में 10 लाख रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है.
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