भारत 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा आगे: पीयूष गोयल
टोक्यो, 25 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को जापान के प्रमुख वित्तीय और निवेश संस्थानों के टॉप लीडर्स के साथ चर्चा के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का जिक्र करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने पिछले साल 7.7 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर्ज की और 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में काम कर रहा है।
इस दौरान चर्चा का मुख्य विषय दीर्घकालिक पूंजी प्रवाह को मजबूत करना, निवेश साझेदारी को गहरा करना और भारत की विकास यात्रा में जापान की भागीदारी को बढ़ाना रहा। बैठक में एमयूएफजी, डेवलपमेंट बैंक ऑफ जापान (डीबीजे), मिजुहो, मॉर्गन स्टेनली, नोमुरा और निप्पॉन लाइफ के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए।
केंद्रीय मंत्री ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती, मजबूत कैपिटल एडिक्वेसी, एनपीए के निम्न स्तर, बढ़ते मध्यम वर्ग और बढ़ती खर्च योग्य आय को निरंतर आर्थिक विकास के प्रमुख कारकों के रूप में बताया।
गोयल ने सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डेटा सेंटर, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में जापानी निवेशकों के लिए मौजूद महत्वपूर्ण अवसरों पर भी चर्चा की।
उन्होंने कहा कि भारत की बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और राष्ट्रीय बिजली ग्रिड ऊर्जा के अधिक इस्तेमाल वाले डिजिटल उद्योगों के विस्तार के लिए मजबूत आधार प्रदान करते हैं। वहीं, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहा है।
भारत वैश्विक विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और निवेश केंद्र बनने की अपनी यात्रा में जापान को एक भरोसेमंद साझेदार मानता है।
बैठक में भारत में अंतरराष्ट्रीय पूंजी के प्रवेश के लिए गिफ्ट सिटी की क्षमता और जापान तथा भारत के बीच सीमा-पार निवेश प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए इसे एक मंच के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।
यह बैठक ऐसे समय में महत्वपूर्ण है, जब भारत और जापान ने अगले दशक में भारत में जापानी निजी निवेश को 10 ट्रिलियन येन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
—आईएएनएस
एबीएस
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स्कूल यूनिफॉर्म में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की मुस्लिम छात्रा की याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति वाली याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि स्कूल में यूनिफॉर्म के नियम का पालन करना जरूरी है, ऐसे में व्यक्तिगत आधार पर हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती. बता दें कि एक मुस्लिम छात्रा ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
हालांकि, अदालत ने छात्रा की इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान द्वारा तय किए गए ड्रेस कोड में कोई भी छात्र या छात्रा अपनी व्यक्तिगत पसंद से बदलाव या अतिरिक्त पहनावे को जोड़ने का कानूनी अधिकार नहीं रख सकता.
हिजाब को लेकर क्या बोला हाईकोर्ट?
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की पीठ ने साफ किया कि कोई भी छात्र यह साबित किए बिना कि कोई धार्मिक अभ्यास उसकी आस्था के लिए अनिवार्य है, स्कूल की तय यूनिफॉर्म नीति में बदलाव की मांग अधिकार के रूप में नहीं कर सकता. हाईकोर्ट ने माना कि जब तक स्कूल में यूनिफॉर्म नीति सही मंशा से लागू है और गैर-भेदभावपूर्ण है, तब तक संस्था को ड्रेस कोड तय करने का पूरा अधिकार है. अदालत ने कहा कि किसी भी गैर-सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान को अपने परिसर में एक समान ड्रेस कोड लागू करने और अनुशासन बनाए रखने का पूरा अधिकार है.
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