रेप के दोषी Gurmeet Ram Rahim फिर 21 दिन की फर्लो पर बाहर, 2017 के बाद 17वीं बार जेल से मिली राहत पर छिड़ा विवाद
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह एक बार फिर जेल की सलाखों से बाहर आ गए हैं। दो महिला शिष्याओं से बलात्कार के मामले में 20 साल की सश्रम कारावास की सजा काट रहे राम रहीम को इस बार 21 दिन की फर्लो (Furlough) दी गई है। 2017 में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद से यह 17वां मौका है जब उन्हें पैरोल या फर्लो के जरिए जेल से बाहर आने की छूट मिली है। मंगलवार सुबह राम रहीम रोहतक की अति-सुरक्षित सुनारिया जेल से बाहर आए और अपनी इस अस्थायी रिहाई की अवधि के दौरान वे हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय में प्रवास करेंगे।
यह रिहाई मई में मिली 30 दिन की पैरोल पूरी होने के बाद जेल लौटने के दो महीने से भी कम समय में हुई है। इस साल यह उनकी तीसरी अस्थायी रिहाई है। उन्हें इससे पहले जनवरी में 40 दिन की पैरोल और मई में 30 दिन की पैरोल मिली थी।
रेप केस में 20 साल की सज़ा
राम रहीम को अगस्त 2017 में पंचकूला की एक विशेष CBI अदालत ने दो महिला शिष्याओं के रेप का दोषी ठहराया था और 20 साल की जेल की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें रोहतक की सुनारिया जेल में रखा गया। उनके दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकूला और सिरसा में उनके समर्थकों ने हिंसक विरोध-प्रदर्शन किए थे, और फ़ैसले के बाद हुई झड़पों में 40 से ज़्यादा लोगों की मौत की ख़बर आई थी।
डेरा प्रमुख को हत्या के अलग-अलग मामलों में भी दोषी ठहराया गया था। हालाँकि, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बाद में उन्हें पूर्व डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की 2002 में हुई हत्या और पत्रकार राम चंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में बरी कर दिया था।
2017 के बाद से 17वीं बार पैरोल/फर्लो
राम रहीम की यह ताज़ा फर्लो उन अस्थायी रिहाइयों की लंबी सूची में जुड़ गई है जो उन्हें ऐसी राहत के लिए पहली बार पात्र होने के बाद से मिली हैं। उनकी रिहाइयों में कुछ घंटों से लेकर 50 दिनों तक की पैरोल और फर्लो शामिल रही हैं। पहली बार उन्हें अक्टूबर 2020 में और फिर मई 2021 में कुछ समय के लिए रिहा किया गया। इसके बाद उन्हें 2022, 2023, 2024 और 2025 में फरलो और पैरोल मिलीं।
अकेले 2025 में, उन्हें जनवरी में 30 दिन की पैरोल, अप्रैल में 21 दिन की फरलो और अगस्त में 40 दिन की पैरोल मिली। जनवरी 2026 में उन्हें फिर से 40 दिन की पैरोल मिली और उसके बाद मई में 30 दिन की पैरोल मिली। हाल ही में मिली 21 दिन की फरलो, दोषी ठहराए जाने के बाद से उनकी 17वीं बार कुछ समय के लिए रिहाई है।
पैरोल पर सवाल
राम रहीम को बार-बार मिलने वाली पैरोल और फरलो अक्सर राजनीतिक विवाद का कारण बनती रही हैं, खासकर इसलिए क्योंकि उनकी कई रिहाइयाँ उन राज्यों में चुनावों के समय हुई हैं जहाँ डेरा के काफी समर्थक हैं। उदाहरण के लिए, जनवरी 2025 में मिली 30 दिन की पैरोल दिल्ली विधानसभा चुनावों से ठीक पहले मिली थी, जबकि अक्टूबर 2024 में मिली 20 दिन की पैरोल हरियाणा विधानसभा चुनावों से ठीक पहले मिली थी।
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) समेत सिख संगठनों ने डेरा प्रमुख को बार-बार कुछ समय के लिए रिहा किए जाने की आलोचना की है। डेरा के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और अन्य राज्यों में काफी समर्थक हैं, और हरियाणा के कई जिलों में उन्हें खास तौर पर मजबूत समर्थन हासिल है।
हरियाणा जेल नियमों के तहत, पैरोल और फरलो कुछ समय के लिए रिहाई के अलग-अलग तरीके हैं, जिनकी पात्रता और शर्तें भी अलग-अलग हैं। फरलो को आम तौर पर सज़ा की अवधि का ही हिस्सा माना जाता है, जबकि पैरोल पर जेल के बाहर बिताए गए समय को सज़ा की अवधि में जोड़ दिया जाता है।
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PPF अकाउंट से बच्चे के लिए बनाएं लाखों का फंड:500 रुपए से खोल सकते हैं खाता, जानें इसको लेकर क्या हैं नियम
अगर आप बच्चे के नाम पर निवेश शुरू करने का प्लान बना रहे हैं तो पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी PPF स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में अभी 7.1% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। आप अपने बच्चे के नाम पर PPF अकाउंट खोलकर उसके लिए आसानी से लाखों का फंड तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ नियम हैं। हम आपको उन नियमों के बारे में बता रहे हैं। एक व्यक्ति एक ही बच्चे के नाम पर खोल सकता है PPF अकाउंट बच्चे का PPF अकाउंट केवल माता-पिता या कानूनी अभिभावक यानी लीगल गार्जियन द्वारा ही खोला और चलाया जा सकता है। एक व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक ही PPF अकाउंट खुलवा सकता है। हालांकि व्यक्ति अपने PPF अकाउंट के अलावा नाबालिग बच्चे के नाम पर एक अन्य PPF खाता खुलवा सकता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एक पैरेंट्स एक ही बच्चे के नाम पर PPF खाता खोल सकता है। नियमों के मुताबिक, अगर किसी के दो बच्चे हैं तो एक नाबालिग बच्चे का PPF अकाउंट मां और दूसरे का पिता खुलवा सकता है। कितना पैसा जमा कर सकते हैं? नाबालिग के PPF अकाउंट के लिए भी एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर मां-पिता का खुद का PPF अकाउंट भी है तो उनके खुद के अकाउंट और नाबालिग के PPF अकाउंट दोनों को मिलाकर अधिकतम डिपॉजिट लिमिट 1.5 लाख रुपए सालाना ही रहेगी। उदाहरण से समझें: यदि कोई अभिभावक एक वित्त वर्ष में अपने PPF खाते में 1 लाख और अपने बच्चे के PPF अकाउंट में कुल 80 हजार रुपए जमा करता है, तो कुल जमा राशि 1.8 लाख रुपए हो जाती है। लेकिन PPF नियमों के तहत केवल 1.5 लाख रुपए ही मान्य होंगे। अतिरिक्त जमा 30 हजार रुपए पर न तो PPF की दर से ब्याज मिलेगा और न ही कोई टैक्स लाभ। बच्चे के 18 साल का होने पर बच्चा हैंडल कर सकता है अपना अकाउंट नाबालिग बच्चे के 18 साल का हो जाने के बाद अकाउंट का स्टेटस माइनर से मेजर करने के लिए ऐप्लिकेशन देनी होगी। इसके बाद बालिग हो चुका बच्चा अपना अकाउंट खुद से हैंडल कर सकता है। 15 साल का रहता है मैच्योरिटी पीरियड PPF अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है। आप चाहे तो मैच्योरिटी के बाद पूरा पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो इसे 5-5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस पर मिलता है टैक्स छूट का लाभ PPF इनकम टैक्स की EEE कैटेगरी में आती है। यानी योजना में किए गए निवेश पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है। साथ ही इस योजना में निवेश से मिलने वाले ब्याज और निवेश की पूरी राशि पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता। पुरानी इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत सेक्शन 80C में सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है। हालांकि, नई टैक्स व्यवस्था चुनने वालों को सेक्शन 80C का यह फायदा नहीं मिलता है। आसानी से तैयार होगा बड़ा फंड इस स्कीम के जरिए अगर आप हर महीने 1 हजार रुपए निवेश करते हैं तो आपको 15 साल बाद 3 लाख 18 हजार रुपए मिलेंगे। वहीं अगर 2 हजार रुपए महीना निवेश करते हैं तो आपको 15 साल बाद 6 लाख 37 हजार रुपए मिलेंगे। यहां जानें इसमें निवेश करने पर आपको कितना फायदा होगा। कौन खोल सकता है PPF अकाउंट? कोई भी व्यक्ति किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने नाम पर यह अकाउंट खोल सकता है। इसके अलावा नाबालिग की तरफ से किसी और व्यक्ति द्वारा भी से खाता खोला जा सकता है।
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