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कर्नाटक में Amazon, Instamart और BigBasket पर बड़ी कार्रवाई, 'धतूरा' बेचने पर फूड लाइसेंस सस्पेंड

Karnataka Food Safety: कर्नाटक में क्विक कॉमर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। कर्नाटक फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने धतूरा (Datura) के जहरीले फल और बीज मानव उपभोग के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराने के मामले में Amazon, Instamart और BigBasket के फूड लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।

शिकायतों के बाद शुरू हुई थी जांच
धतूरा के फल और बीजों की ऑनलाइन बिक्री को लेकर शिकायतें मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। जांच के दौरान विभाग को अलग-अलग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर धतूरा के फल और बीज बिक्री के लिए सूचीबद्ध मिले।

जांच में यह भी सामने आया कि कुछ उत्पादों पर FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर तक दर्ज थे, जबकि धतूरा जहरीला होता है और इसके सेवन से मानव स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।

गोदामों में रखे मिले धतूरे के पैकेट
विभाग के मुताबिक, धतूरा के फल और बीज वाले पैकेटों पर फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद थे। ये उत्पाद गोदामों में रखे गए थे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिक्री या वितरण के लिए उपलब्ध कराए जा रहे थे।

खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने माना कि इस तरह के जहरीले उत्पादों को भोजन के रूप में स्टोर करना, बेचना या वितरित करना नियमों के तहत स्वीकार्य नहीं है।

कंपनियों से मांगा गया था जवाब
इस मामले में संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों को प्राधिकरण के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। आदेश के अनुसार, Amazon की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया।

वहीं, Instamart ने कार्रवाई से संबंधित दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। BigBasket ने अपने जवाब में बताया कि उसने धतूरा के फलों की ऑनलाइन बिक्री बंद कर दी है। कंपनी ने यह भी कहा कि भविष्य में लेबलिंग को स्पष्ट करते हुए उत्पाद पर “Not for human consumption” यानी “मानव उपभोग के लिए नहीं” लिखा जाएगा।

कंपनियों की सफाई से संतुष्ट नहीं हुआ विभाग
खाद्य सुरक्षा विभाग ने कंपनियों की ओर से दिए गए जवाब और स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं माना। नियामक ने स्पष्ट किया कि धतूरा जैसे जहरीले उत्पादों को खाद्य पदार्थ के तौर पर स्टोर करना, बेचना या वितरित करना अनुमति योग्य नहीं है।

इसके बाद संबंधित विभागों को Amazon, Instamart और BigBasket को जारी किए गए फूड लाइसेंस को अगले आदेश तक अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्देश दिया गया।

सुनवाई के बाद हट सकता है सस्पेंशन
आदेश के मुताबिक, कंपनियों की ओर से जवाब दाखिल करने और सुनवाई पूरी होने के बाद लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई वापस ली जा सकती है। यानी फिलहाल यह निलंबन अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

सप्लायर्स और सेलर्स पर भी कार्रवाई
सिर्फ ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही नहीं, बल्कि इन कंपनियों को धतूरा के उत्पाद उपलब्ध कराने वाले सप्लायर्स और सेलर्स के लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया गया है।

सभी ऑनलाइन लिस्टिंग हटाने के निर्देश
खाद्य सुरक्षा विभाग ने संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को धतूरा के फल या बीजों को भोजन अथवा मानव उपभोग के लिए बेचने वाली सभी ऑनलाइन लिस्टिंग और विज्ञापनों को तुरंत हटाने या निलंबित करने का निर्देश दिया है।

इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य जहरीले धतूरा उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री रोकना और उन्हें खाद्य पदार्थ के तौर पर इस्तेमाल किए जाने से पैदा होने वाले स्वास्थ्य जोखिम को नियंत्रित करना है।

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कर्नाटक सरकार ने धतूरा बेचने पर ई-कॉमर्स मंचों के खाद्य लाइसेंस निलंबित किए

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