SBI के लाखों ग्राहकों को लगेगा झटका! चार बार से ज्यादा ₹500 भी निकाला तो देना होगा 15 रुपये चार्ज
SBI: 1 अक्टूबर 2026 से महीने में 4 बार से ज्यादा कैश निकालने पर हर एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन पर 15 रुपये और जीएसटी (GST) देना होगा। यानी अब सिर्फ ब्रांच जाकर पैसे निकालने पर ही नहीं, बल्कि कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म से निकाले गए कैश को भी गिना जाएगा।
PAK सांसद बोले-UAE होटल में पाकिस्तानियों को कमरा नहीं मिला:फ्लाइट कैंसिल होने के बाद भारतीय-अमेरिकी यात्रियों को रहने दिया गया
पाकिस्तान के पूर्व नेशनल असेंबली स्पीकर और PTI सांसद असद कैसर ने UAE में पाकिस्तानी यात्रियों के साथ कथित भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने संसद में कहा कि फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्रियों को होटल में ठहराने की व्यवस्था की गई, लेकिन भारतीय और अमेरिकी नागरिकों को ही कमरा दिया गया। कैसर ने दावा किया कि वह खुद इस घटना के दौरान वहां मौजूद थे। उनके मुताबिक, फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्रियों को होटल में ठहराने की व्यवस्था की जा रही थी। सांसद ने UAE से मामला उठाने की मांग की कैसर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री से UAE अधिकारियों के सामने मामला उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और UAE के बीच करीबी रिश्ते हैं और ऐसी घटनाओं का असर दोनों देशों के संबंधों पर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने UAE को पाकिस्तान का इस्लामिक भाई देश बताते हुए कहा कि UAE के विकास में पाकिस्तानियों का भी योगदान रहा है। कैसर ने यह भी कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मिलकर इसी तरह के व्यवहार की शिकायत की थी। PAK संसद में कैसर का पूरा सुनिए… UAE में 15 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी UAE में 15 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी रहते हैं। यह वहां के सबसे बड़े प्रवासी समुदायों में से एक है। कैसर ने कहा कि पाकिस्तानी लोग UAE और वहां की सरकार का सम्मान करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस तरह की घटनाओं को दोनों देशों के रिश्तों पर असर नहीं डालने दिया जाएगा। UAE में फ्लाइट कैंसिल होने पर यात्रियों के लिए क्या नियम हैं UAE के जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी (GCAA) के नियमों के मुताबिक, फ्लाइट कैंसिल या लंबे समय तक लेट होने पर एयरलाइन को यात्रियों की जरूरी मदद करनी होती है। ये नियम UAE से आने-जाने वाली कमर्शियल फ्लाइट्स पर लागू होते हैं। 8 घंटे से ज्यादा इंतजार पर क्या मिलेगा? अगर फ्लाइट कैंसिल होने या देरी के चलते यात्रियों को 8 घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ता है, तो एयरलाइन को जरूरत के मुताबिक होटल, खाना-पीना, फोन/कम्युनिकेशन और एयरपोर्ट से होटल तक आने-जाने की सुविधा देनी होती है। अगर कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई है और अगली संभावित फ्लाइट 8 घंटे से ज्यादा बाद है, तब भी होटल की व्यवस्था का प्रावधान है। पासपोर्ट के आधार पर अलग सुविधा का नियम नहीं GCAA के Passenger Welfare Program में यात्री सुविधाओं को फ्लाइट की देरी, कैंसिलेशन और कनेक्शन की स्थिति से जोड़ा गया है। भारतीय, अमेरिकी या पाकिस्तानी पासपोर्ट के आधार पर होटल की सुविधा अलग करने का कोई सामान्य नियम नहीं है। इसलिए अगर मौजूदा मामले में पासपोर्ट के आधार पर यात्रियों को अलग सुविधा दी गई, तो यह सामान्य यात्री-सहायता नियमों से अलग मामला होगा। हालांकि, अभी उपलब्ध जानकारी से यह पुष्टि नहीं होती कि होटल ने वास्तव में पासपोर्ट के आधार पर ऐसा किया था। खबर अपडेट हो रही है…
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