31 जुलाई निकल गई? फिर भी ITR भर सकते हैं, बस जान लें ये नई तारीखें
अगर आपने 31 जुलाई तक ITR फाइल नहीं किया है, तो जरूरी नहीं कि आपकी समय सीमा खत्म हो गई हो। फाइनेंस एक्ट 2026 के बाद अलग-अलग टैक्सपेयर्स के लिए 31 अगस्त, 31 अक्टूबर और 30 नवंबर की नई डेडलाइन तय की गई है। आइए जानते हैं कि अब आप कब तक रिटर्न भर पाएंगे और देरी होने पर क्या नुकसान होगा?
100 रुपये की SIP से भी बन सकते हैं करोड़पति, जानें कितने साल में पूरा होगा सपना? बस एक शर्त
How To choose Best SIP: एसआईपी करने से पहले फंड्स की पड़ताल करना फायदेमंद रहता है। रोजाना 100 रुपये की एसआईपी के जरिए भी करोड़पति बना जा सकता है।
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