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EPFO Rule Update: EPFO का बड़ा अपडेट! PF खाताधारकों की हुई बल्ले-बल्ले! | Top News

EPFO Rule Update: EPFO का बड़ा अपडेट! PF खाताधारकों की हुई बल्ले-बल्ले! | Top News EPFO ने PF खाताधारकों के लिए नया अपडेट जारी किया है। इस वीडियो में जानिए EPFO New Rule Update, PF अकाउंट से जुड़े नए नियम, कर्मचारियों को मिलने वाले संभावित फायदे और इस बदलाव का आप पर क्या असर पड़ेगा। #EPFO #PF #EPF #PFUpdate #EPFONews #BreakingNews #LatestNews #GovernmentNews #Employees #Salary #PFAccount #HindiNews #NewsUpdate #TopNews news18 up live, aaj ki taaza khabar, news18 up uttarakhand live, uttar pradesh news, kanwar yatra 2026, ayodhya love jihad case, lalu yadav irctc case, assam flood latest update, amarnath yatra suspended, noida weather news, uttar pradesh weather update, uttarakhand weather update, pok protest violence, india deportation news news18 live | aaj ka taaja khabar | आज की ताजा खबर | up live news | news18 up live news | up news live | aaj ke taaja khabar | hindi hews | latest news | news in hindi | hindi samachar | hindi khabar | n18oc_uttar_pradesh Follow Every Breaking Story LIVE ???? Watch News18 LIVE 24x7: https://youtube.com/live/pVXYxHNwJo8 SUBSCRIBE to get the Latest News & Updates - http://bit.ly/News18UP News18 Mobile App - https://onelink.to/desc-youtube Follow Us on Social Media: Website: https://bit.ly/3auydBL Twitter: https://twitter.com/News18UP https://twitter.com/News18_UK Facebook: https://www.facebook.com/News18UP/ https://www.facebook.com/News18UK/ About Channel: News18 UP Uttarakhand is one of India's leading Hindi news channel and can be watched live on YouTube. News18 UP Uttarakhand news channel is a part of Network 18. Topics such as politics, education, health, environment, economy, business, sports, and entertainment are covered by this channel. The channel gives nationwide coverage. News18 UP Uttarakhand ,भारत का एक मात्र भरोसेमंद और लोकप्रिय न्यूज़ चैनल है। यह चैनल नेटवर्क १८ का हिस्सा है। यह चैनल उत्तरप्रदेश एवं उत्तराखंड के सभी क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ सरकार, राजनीति, पर्यावरण , खेल-कूद से जुड़ी राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय खबरें प्रसारित करता है|

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पेरू में टूरिस्ट प्लेन क्रैश, क्रू समेत 13 की मौत:2000 साल पुरानी नाज्का लाइन्स देखने गए थे; मरने वालों की पहचान नहीं हो सकी

पेरू के नाज्का शहर के बाहर शनिवार को पर्यटकों को ले जा रहा एक छोटा प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। एजेंसी रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन ने पास के इका शहर से उड़ान भरी थी। नाज्का लाइन्स के पास पहुंचने के बाद प्लेन खेत में जाकर गिरा। इसमें आग लग गई। प्लेन में 2 पायलट्स के अलावा 11 पर्यटक थे। हादसे के बाद प्लेन के मलबे के पास जले हुए शव बिखरे पड़े थे। दरअसल, 2000 साल पुरानी नाज्का लाइन्स को पूरी तरह से केवल प्लेन या व्यूइंग टावर से ही देखा जा सकता है। इसलिए प्लेन पर्यटकों को लेकर निकला था। मरने वाले कहां से थे, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। पेरू प्लेन हादसे के बाद खेत में बिखरे शव… 14 साल से सीनिक फ्लाइट्स ऑर्गनाइज कर रही थी कपंनी जो प्लेन हादसे का शिकार हुआ, उसे पेरू की कंपनी 'एरोडियाना' ऑपरेट कर रही थी। एयरलाइन की वेबसाइट के मुताबिक, वह पिछले 14 साल से सेसना ग्रैंड कारवां प्लेन का इस्तेमाल करके नाज्का लाइन्स के ऊपर सीनिक फ्लाइट्स (नजारे दिखाने वाली उड़ानें) की सुविधा दे रहे हैं। हादसे की जांच की जा रही है। एरोडियाना ने कोई कमेंट नहीं दिया। पेरू के मूल निवासियों ने बनाईं थीं नाज्का लाइन्स पेरू की राजधानी लीमा से लगभग 400 किमी दक्षिण में पेरू के नाज्का और पाल्पा रेगिस्तान में कुछ आकृतियां बनी हैं। माना जाता है कि इन्हें 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच नाज्का सभ्यता के लोगों ने बनाया। रेगिस्तान की गहरे रंग की पत्थरीली सतह हटाकर नीचे की हल्की मिट्टी को दिखाया गया, जिससे ये आकृतियां बन गईं। कई आकृतियां 100 से 300 मीटर और उससे भी बड़ी हैं। कुछ सीधी रेखाएं कई किलोमीटर तक जाती हैं। इन्हें क्यों बनाया गया, यह आज भी रहस्य है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये धार्मिक अनुष्ठान, वॉटर सोर्स, अंतरिक्ष की गणनाओं या फिर संस्कृति से जुड़ी हो सकती हैं। 1994 में UNESCO ने नाज्का लाइन्स को विश्व धरोहर घोषित किया। यहां बहुत कम बारिश और शुष्क जलवायु होने के कारण ये आकृतियां करीब 2,000 साल से सुरक्षित बनी हुई हैं।

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  Sports

Yuvraj Singh के नाम और तस्वीर का अब नहीं होगा मिसयूज, Delhi High Court ने Deepfake पर लगाई रोक

 दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्रिकेटर युवराज सिंह के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए तीसरे पक्ष को उनके नाम, तस्वीर और अन्य पहचान संबंधी विशेषताओं का व्यावसायिक या निजी लाभ के लिए अनधिकृत उपयोग करने से रोक दिया है। इस रोक में उनके नाम पर वस्तुओं की बिक्री और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से तैयार सामग्री और ‘डीपफेक’ सामग्री का सृजन भी शामिल है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने क्रिकेटर की ओर से दायर याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि युवराज देश के सबसे सम्मानित, चर्चित और विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटरों में से एक हैं।

उन्होंने 17 वर्षों तक क्रिकेट के सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अदालत ने कहा कि उनके व्यक्तित्व और निजता के अधिकारों का उल्लंघन करने वालों से ‘सख्ती से निपटा जाना चाहिए।’ अदालत ने 29 जुलाई को पारित आदेश में ‘युवराज सिंह’ और ‘युवी’ नाम के साथ-साथ उनकी तस्वीर, आवाज, समानता और व्यक्तित्व से जुड़ी अन्य विशेषताओं के दुरुपयोग या अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगा दी।

युवराज ने अदालत में कहा कि उनके व्यक्तित्व से जुड़ी विशेषताओं वाले उत्पादों की अनधिकृत बिक्री के अलावा सोशल मीडिया के कई खाते एआई से तैयार तस्वीरें और वीडियो प्रसारित कर रहे हैं जिनमें उन्हें मनगढ़ंत और काल्पनिक परिस्थितियों में दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे उनकी प्रतिष्ठा और साख को नुकसान पहुंच रहा है। उनके वकील ने अदालत को बताया कि आपत्तिजनक सामग्री में धार्मिक भावनाओं के प्रति असंवेदनशील पोस्ट, अन्य क्रिकेटरों के प्रति आक्रामक और हिंसक व्यवहार दर्शाने वाले वीडियो तथा अश्लील और अपमानजनक वाले पोस्ट शामिल हैं।

अदालत ने ‘मेटा मंचों’ और अन्य ऑनलाइन मंचों को आपत्तिजनक सामग्री हटाने का निर्देश देते हुए कहा, ‘‘इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता कि वादी की प्रतिष्ठा उन्हें उनके व्यक्तित्व और उससे जुड़ी विशेषताओं पर स्वामित्व संबंधी अधिकार प्रदान करती है। उन्हें इन विशेषताओं का व्यावसायिक उपयोग करने का विशेष अधिकार है और तीसरे पक्ष द्वारा उनके अनधिकृत उपयोग या शोषण से उनकी रक्षा करने का भी अधिकार है।’’

अदालत ने कहा, ‘‘एआई से तैयार विवादित पोस्ट और ‘डीपफेक’ वीडियो की सामग्री क्रिकेट में वर्षों की कड़ी मेहनत, शानदार प्रदर्शन और सामाजिक कल्याण में योगदान से अर्जित वादी की अपार साख और प्रतिष्ठा को धूमिल कर रही है तथा जनता की नजर में उनकी छवि और सम्मान को कम कर रही है।’’

इससे पहले अभिनेता ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और सलमान खान, ‘आर्ट ऑफ लिविंग’ के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, पत्रकार सुधीर चौधरी, पॉडकास्ट करने वाले राज शमानी, आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और क्रिकेटर अभिषेक शर्मा सहित कई सार्वजनिक हस्तियां भी अपने व्यक्तित्व और प्रचार संबंधी अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर चुकी हैं। उच्च न्यायालय ने इन सभी को अंतरिम राहत प्रदान की थी।

Sun, 02 Aug 2026 14:51:31 +0530

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