तेनकासी में श्रीलंकाई तमिल पुनर्वास कैंप में डेंगू से दो लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य को लेकर चिंता
चेन्नई, 19 अगस्त (आईएएनएस)। तेनकासी जिले के कदायनाल्लूर के पास श्रीलंकाई तमिल पुनर्वास कैंप में डेंगू से 27 साल की एक महिला की मौत हो गई है। इससे लंबे समय से चल रहे बुखार के प्रकोप को लेकर चिंता बढ़ गई है, जिसकी चपेट में कथित तौर पर 50 से ज्यादा निवासी आ चुके हैं।
मृतक महिला की पहचान नर्मला के तौर पर हुई है, जो दिनेश की पत्नी थीं और कदायनाल्लूर तालुक के बोगनाल्लूर कैंप में रहती थीं। डेंगू की पुष्टि होने के बाद उन्हें तिरुनेलवेली सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कैंप से मिली जानकारी के मुताबिक, इलाज के बावजूद मंगलवार को उनकी मौत हो गई।
उनकी मौत उसी बस्ती की एक 13 साल की लड़की की मच्छर से फैलने वाले संक्रमण से मौत के कुछ समय बाद हुई है। राजन और सैला श्री की बेटी रिहाना मैरी की मौत भी तिरुनेलवेली के उसी सरकारी अस्पताल में डेंगू का इलाज कराने के दौरान हुई थी।
इन दो मौतों ने पुनर्वास कैंप में रहने वाले परिवारों के बीच चिंता पैदा कर दी है, जहां निवासियों का कहना है कि बुखार के मामले लगभग एक महीने से बने हुए हैं। इस बस्ती में 150 से ज्यादा श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी परिवार लगभग 35 सालों से रह रहे हैं।
पिछले चार हफ्तों के दौरान, कैंप के 50 से ज्यादा लोगों को बुखार हुआ है और उन्होंने इलाके के सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज कराया है।
डेंगू और दो मौतों की खबरों के बाद, कैंप और उसके आस-पास स्वास्थ्य और सफाई के उपाय बढ़ा दिए गए हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी निवासियों की निगरानी कर रहे हैं, जबकि स्थानीय निकाय बीमारी को और फैलने से रोकने के लिए मच्छर-नियंत्रण और सफाई अभियान तेज कर रहे हैं।
हालांकि, निवासियों ने बस्ती के आस-पास खराब सफाई व्यवस्था को मच्छरों के पनपने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि आस-पास के इलाकों से इकट्ठा किया गया कचरा नियमित रूप से कैंप के पास लाकर डाला जाता था। जमा हुए कचरे के कुछ हिस्सों को जलाया भी जा रहा था, जिससे परिवार धुएं के संपर्क में आ रहे थे और गंदगी और बढ़ रही थी।
कैंप के निवासियों ने जिला प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों से तुरंत कचरा हटाने और कचरा डालने पर रोक लगाने और लगातार सफाई का काम करने की मांग की। उन्होंने नियमित फॉगिंग, जमा पानी को हटाने और बेहतर चिकित्सा निगरानी, खासकर बच्चों और अन्य कमजोर निवासियों के लिए, भी मांग की।
निवासियों ने अपील की कि जब तक बीमारी का प्रकोप नियंत्रण में न आ जाए, तब तक बुखार की जांच और समय पर इलाज जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि कैंप के आस-पास सफाई बनाए रखने और डेंगू के और मामलों व मौतों को रोकने के लिए स्थायी उपाय जरूरी हैं। उन्होंने आस-पास मच्छरों के पनपने के स्रोतों का विस्तृत आकलन करने की भी मांग की।
--आईएएनएस
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NTA को मजबूत बनाने पर सुप्रीम कोर्ट का जोर, राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों पर मांगी प्रगति रिपोर्ट
नीट समेत दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों और उनकी व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए को मजबूत बनाने पर जोर दिया है. अदालत ने कहा कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ऐसा स्थायी सिस्टम तैयार होना चाहिए जिससे भविष्य में सामने आने वाली समस्याओं से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके.
17 कमियों और सुधार के सुझाव
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत ने बताया कि सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे का अध्ययन करने के बाद उनकी तरफ से करीब 17 कमियों और सुधार के सुझाव अदालत के सामने रखे गए थे. उनका कहना था कि राधाकृष्णन समिति ने परीक्षा व्यवस्था से जुड़े कई अहम पहलुओं पर अपनी सिफारिशें दी थीं, लेकिन सरकार के हलफनामे में इन सिफारिशों को पूरी तरह लागू किए जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं थी.
दूसरी समिति बनाने से समस्या
सुनवाई के दौरान अदालत ने भी इस पहलू पर ध्यान दिया और सरकार से राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों पर अब तक उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी मांगी. कोर्ट ने कहा कि केवल एक के बाद दूसरी समिति बनाने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा. जरूरत इस बात की है कि पहले से किए गए अध्ययन और विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों को जमीन पर लागू किया जाए और उनकी निगरानी भी हो.
अनुभव का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखा जाए
अदालत ने विशेष रूप से ‘इंस्टीट्यूशनल मेमोरी’ तैयार करने पर जोर दिया. वही किसी परीक्षा में सामने आई गलती, उससे निपटने का तरीका, किए गए सुधार और उससे मिले अनुभव का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखा जाए. इससे भविष्य में अधिकारियों और संस्थाओं को हर बार उसी समस्या से नए सिरे से न जूझना पड़े.
दूसरी जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं
एनटीए की तकनीकी और प्रशासनिक क्षमता को लेकर भी अदालत ने कई सवाल किए. कोर्ट ने जानना चाहा कि क्या एनटीए के पास परीक्षा संचालन के लिए पर्याप्त कर्मचारी, तकनीकी संसाधन और दूसरी जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं. साइबर सुरक्षा को लेकर भी अदालत ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा. खास तौर पर ऐसे समय में जब परीक्षाओं में तकनीक का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है, सिस्टम की सुरक्षा को मजबूत रखना बड़ी जरूरत बन गई है.
नई प्रगति रिपोर्ट तैयार
सुनवाई में नंदन नीलेकणि समिति की ओर से दिए गए सुझावों को भी महत्व दिया गया. कोर्ट ने कहा कि नई प्रगति रिपोर्ट तैयार करते समय इन सुझावों को भी शामिल किया जाए. इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा जैसी आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के विकल्पों पर भी काम किया जाएगा.
तकनीकी क्षमता को मजबूत करना जरूरी होगा
नीट को पूरी तरह कंप्यूटर आधारित तरीके से कराने का सवाल भी सुनवाई में उठा. हालांकि इस मुद्दे पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है. सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भी सुरक्षा से जुड़े जोखिम हो सकते हैं. ऐसे में केवल परीक्षा का माध्यम बदल देना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि पूरे सिस्टम की सुरक्षा, निगरानी और तकनीकी क्षमता को मजबूत करना जरूरी होगा.
मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था भी होनी चाहिए
प्रश्नपत्र की सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने अदालत को मौजूदा व्यवस्था की जानकारी दी. इस पर कोर्ट ने संकेत दिया कि परीक्षा की सुरक्षा केवल आधुनिक तकनीक पर निर्भर नहीं हो सकती. पुराने अनुभवों और अब तक सामने आई कमियों से सीख लेना भी उतना ही जरूरी है. अदालत का जोर इस बात पर रहा कि तकनीक के साथ संस्थागत अनुभव और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था भी होनी चाहिए.
विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा
सत्यम सिंह राजपूत के मुताबिक, कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि राधाकृष्णन समिति ने परीक्षा व्यवस्था से जुड़े ज्यादातर महत्वपूर्ण मुद्दों को पहले ही कवर किया है. इसलिए अब जरूरत उन सिफारिशों को प्रभावी तरीके से लागू करने की है. अदालत ने सरकार से तीन सप्ताह के भीतर उचित और विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.
भारत सरकार से सलाह-मशविरा किया
नई व्यवस्था में डॉ. राधाकृष्णन को भी शामिल किए जाने का सुझाव सामने आया. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यदि डॉ. राधाकृष्णन की सेहत अनुमति देती है, तो उन्हें शामिल करने के संबंध में भारत सरकार से सलाह-मशविरा किया जाएगा.
पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जोर एक ऐसी परीक्षा व्यवस्था तैयार करने पर दिखाई दिया जो भरोसेमंद, सुरक्षित और लंबे समय तक प्रभावी रहे. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सुधार का मकसद केवल मौजूदा विवाद को खत्म करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना होना चाहिए जिसमें भविष्य की चुनौतियों से निपटने की क्षमता पहले से मौजूद हो.
सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई करेगा
अब सरकार को तीन सप्ताह के भीतर विस्तृत हलफनामा और प्रगति रिपोर्ट अदालत के सामने रखनी होगी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई करेगा और यह देखा जाएगा कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों तथा अन्य विशेषज्ञ सुझावों को लागू करने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है. कोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि एनटीए को ऐसी मजबूत संस्था के रूप में विकसित करना जरूरी है, जिस पर देश की परीक्षा व्यवस्था का भरोसा कायम रह सके.
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