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Sharjeel Imam Bail Plea: दिल्ली दंगों के UAPA मामले में HC ने पुलिस से मांगा जवाब, 27 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े बड़ी साज़िश के मामले में स्टूडेंट एक्टिविस्ट शरजील इमाम की ज़मानत अर्ज़ी पर नोटिस जारी किया। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और विकास महाजन की बेंच ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और सुनवाई की अगली तारीख 27 अगस्त तय की। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा नोटिस जारी करें। मामले को 27 अगस्त को लिस्ट करें। शरजील ने अपने वकील इब्राहिम और तालिब मुस्तफा के ज़रिए ट्रायल कोर्ट के 4 जुलाई के आदेश के खिलाफ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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ट्रायल कोर्ट ने 4 जुलाई को शरजील और उमर खालिद की ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि नई याचिका पर विचार करने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि वह यह भी नहीं देख सकता कि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद से हालात बदले हैं या नहीं।
कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज (ASJ) समीर बाजपेयी ने कहा कि गुलफिशा फातिमा मामले में 5 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसके बाद सैयद इफ्तिखार अंद्राबी से जुड़े मामले में आए फैसले के बीच विचारों के अंतर का मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को भेजा जा चुका है। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि जब तक यह मुद्दा सुलझ नहीं जाता, वह किसी भी आधार पर नई याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकता। उस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी के फ़ैसले में अपनाई गई दलीलों पर गंभीर शंका जताई थी।

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कोर्ट ने कहा कि हो सकता है कि इसमें 'यूनियन ऑफ़ इंडिया बनाम के.ए. नजीब' (2021) के फ़ैसले में तय सिद्धांतों को सही ढंग से लागू न किया गया हो। उस फ़ैसले में माना गया था कि लंबे समय तक जेल में रहने और ट्रायल में देरी होने पर, गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 43D(5) के तहत ज़मानत पर लगी कानूनी पाबंदियों को दरकिनार किया जा सकता है। शर्जील के वकील की दलील के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी किया। वकील ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट का यह मानना ​​गलत था कि ज़मानत की नई अर्ज़ी पर विचार करने का कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह निष्कर्ष गलत था क्योंकि ट्रायल में कोई प्रगति नहीं हुई थी और अभी तक आरोप भी तय नहीं किए गए थे। वकील ने बताया कि कार्यवाही का चरण जनवरी जैसा ही था, जब सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी।

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NEET Scam पर एकजुट विपक्ष: Pawan Khera ने Sonam Wangchuk को दिया समर्थन

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को जंतर-मंतर पर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने NEET परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर हो रहे उनके विरोध-प्रदर्शन के प्रति अपना समर्थन जताया। CJP पिछले 25 दिनों से ज़्यादा समय से विरोध-प्रदर्शन कर रही है। वे पेपर लीक और परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं। वांगचुक 28 जून को इस आंदोलन में शामिल हुए थे और तब से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं।
 

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कांग्रेस ने पहले वांगचुक से उनकी सेहत को लेकर चिंता जताते हुए भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की थी। खेड़ा का यह दौरा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव के विरोध स्थल पर वांगचुक और अन्य प्रदर्शनकारियों से मिलने के एक दिन बाद हुआ। यादव ने केंद्र से मांग की कि वह वांगचुक से बातचीत करे और CJP की मांगों पर ध्यान दे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि NEET पेपर लीक के कथित मामले से जुड़ी मौतों और चल रही भूख हड़ताल के बावजूद BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
 

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कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने गुरुवार को कहा कि पार्टी एक महीने से ज़्यादा समय से प्रधान के इस्तीफ़े की मांग कर रही है। वेणुगोपाल ने X पर कहा कि वांगचुक जी जो दुख और गुस्सा महसूस कर रहे हैं, हम भी उसे समझते हैं। खासकर मोदी सरकार में जवाबदेही की कमी की वजह से - और खास तौर पर परीक्षा व्यवस्था के फेल होने के मामले में। उनकी सेहत को देखते हुए, हम वांगचुक से अपील करते हैं कि वे अपना अनशन खत्म करें। उनकी चिंताएं हमारी और दूसरी विपक्षी पार्टियों की भी चिंताएं हैं। आप निश्चिंत रहें, हम मोदी सरकार का विरोध जारी रखेंगे और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते रहेंगे। 
 
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