आय से अधिक संपत्ति मामला: राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई पर फिलहाल रोक, ED-CBI को दिए ये निर्देश
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, आय से अधिक संपत्ति के आरोपों वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में 20 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है, कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा है कि वो सुनवाई को तब तक रोक दे जब तक ये अदालत अपनी अगली सुनवाई ना कर ले, कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को भी निर्देश दिए है कि वो तब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई रिपोर्ट सबमिट ना करे जब तक सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई नहीं कर लेती।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका को राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें ईडी और सीबीआई को उनके खिलाफ लगाये गए आय से अधिक संपत्ति एक मामले में जाँच लेके लिए खुली छूट दी है, आज सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए, सीजेआई सूर्यकांत की जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया है , अदालत ने दोनों जांच एजेंसियों को निर्देश दिए कि वे इस मामले में फ़िलहाल कोई रिपोर्ट पेश न करें साथ ही अदालत ने हाई कोर्ट को भी 20 अगस्त को निर्धारित सुनवाई नहीं कर्ण एके निर्देश दिए हैं।
भाजपा नेता ने लगाये हैं राहुल गांधी पर आरोप
बता दें राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप कर्नाटक के भाजपा नेता विग्नेश शिशिर ने लगाये हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस सम्बन्ध में एक याचिका दाखिल की है, मई में इस मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा यदि राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई है और उसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो आरोपों की सत्यता की जांच की जानी चाहिए, अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई या ईडी कानून के तहत उपलब्ध उचित कदम उठा सकती हैं। अदालत ने दोनों जाँच एजेंसियों को मामले की प्रगति से भी अवगत कराने के निर्देश दिए थे और अगली सुनवाई की तारीख 20 अगस्त निर्धारित की थी।
20 अगस्त को SC करेगी सुनवाई
इस बीच राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर आज सोमवार 17 अगस्त को सुनवाई हुई जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अंतरिम राहत दी है, राहुल गांधी ने ट्रांसफर याचिका भी इसी याचिका के साथ दाखिल की है उन्होंने इलाहाबर हाई कोर्ट से केस को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भी संबंधितों को नोटिस जारी किये हैं मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 20 अगस्त को करेगी।
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