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SC से Rahul Gandhi को बड़ी राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में HC की सुनवाई रोकी

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही आगे न बढ़ाए। सुप्रीम कोर्ट ने CBI और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) को यह भी निर्देश दिया कि वे लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी के खिलाफ मामले के संबंध में हाई कोर्ट के सामने कोई रिपोर्ट पेश न करें।
 

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चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने गांधी की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिबल की दलीलों पर गौर किया और कर्नाटक के रहने वाले एस. विग्नेश शिशिर (जिन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था) के साथ-साथ CBI और ED को भी नोटिस जारी किए। यह बेंच इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली गांधी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की जांच करना चाहता है क्योंकि एक अदालत ने निर्देश जारी किए थे, जिससे जांच एजेंसियों के काम करने के तरीके पर सवाल उठे थे। सुनवाई के दौरान, बेंच ने प्राकृतिक न्याय के महत्व पर भी ज़ोर दिया और कहा कि ऐसी कार्यवाही के दौरान अदालतों से निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन करने की उम्मीद की जाती है। जब CBI ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले की जांच करने पर आपत्ति जताई, तो बेंच ने एजेंसी के रुख पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि अगर CBI ने खुद से यह प्रक्रिया शुरू नहीं की थी और हाई कोर्ट के निर्देशों के कारण ऐसा किया था, तो सुप्रीम कोर्ट को उन हालात की जांच करने का अधिकार है जिनमें वे निर्देश जारी किए गए थे।
 

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बेंच ने कहा कि अगर आपने इसे खुद (suo motu) शुरू नहीं किया है, तो हमें इसकी जांच करने दें।" साथ ही, बेंच ने कहा कि अगर किसी एजेंसी को कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट को उस चुनौती पर सुनवाई करनी चाहिए। यह विवाद कर्नाटक के BJP कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रही कार्यवाही से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने उन आरोपों की जांच की मांग की थी जिनमें कहा गया था कि गांधी के पास उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं ज़्यादा संपत्ति है।
 
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