हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को 25 हफ्ते की गर्भावस्था खत्म करने की दी अनुमति, जानिए पूरा मामला
राजस्थान हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के कारण प्रेग्नेंट हुई एक नाबालिग लड़की को 25 हफ्ते की प्रेग्नेंसी खत्म करने की इजाजत दी है। कोर्ट ने संबंधित जिले के मेडिकल बोर्ड को निर्देश दिया है कि, वह पीड़िता को अबॉर्शन के लिए सभी जरूरी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराए।
कोर्ट ने कहा कि, अगर इस दौरान बच्चे का जन्म होता है, तो उसकी देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। जस्टिस बिपिन गुप्ता की सिंगल बेंच ने पीड़िता की मां द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।
कोर्ट ने दिया मौलिक अधिकारों का हवाला
कोर्ट ने कहा कि, किसी नाबालिग लड़की को उसकी मर्जी के बिना अनचाही प्रेग्नेंसी को जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह मामला सिर्फ मेडिकल सीमाओं का नहीं है, बल्कि एक नाबालिग के जीवन, सम्मान और मौलिक अधिकारों से जुड़ा है।
कोर्ट ने पाया कि, प्रेग्नेंसी दुष्कर्म का नतीजा थी और नाबालिग पीड़िता ने प्रेग्नेंसी जारी रखने से इनकार कर दिया था। इसलिए, उसे बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर करना उसके मौलिक अधिकारों के खिलाफ है।
मेडिकल बोर्ड ने जोखिमों की ओर इशारा किया
सुनवाई के दौरान, मेडिकल बोर्ड ने कहा कि, प्रेग्नेंसी जारी रखना पीड़िता की मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है और प्रेग्नेंसी खत्म करने की प्रक्रिया में ज्यादा जोखिम होगा।
रेप के सदमे से उबर नहीं पाई पीड़िता
याचिका में वकील सोनल सिंह ने बताया कि, नाबालिग लड़की दुष्कर्म के कारण प्रेग्नेंट हो गई थी और वह अनचाही प्रेग्नेंसी को जारी नहीं रखना चाहती थी। पीड़िता की मां ने कहा कि, उनकी बेटी अभी तक दुष्कर्म के सदमे से उबर नहीं पाई है और अगर प्रेग्नेंसी जारी रहती है तो वह खुद को संभाल नहीं पाएगी। इसके बाद, कोर्ट ने नाबालिग लड़की को अबॉर्शन कराने की इजाजत दे दी।
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