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MP High Court ने प्री-पैक्ड व्हिस्की और रम पर FSSAI ban पर अंतरिम रोक लगाई

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एक शराब निर्माता कंपनी की प्री-पैक्ड व्हिस्की और प्री-पैक्ड रम की बिक्री पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के लगाए प्रतिबंध पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने पाया कि नियामक निकाय ने अपने कारण बताओ नोटिस पर कंपनी के प्रस्तुत विस्तृत जवाब पर विचार किए बिना ही यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया था। इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी ने एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रुअरीज लिमिटेड की याचिका पर छह अगस्त को सुनवाई करते हुए एफएसएसएआई के 29 जुलाई को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी।

खंडपीठ ने सभी संबंधित पक्षों के तर्क सुनने के बाद कहा कि याचिकाकर्ता कंपनी की प्री-पैक्ड व्हिस्की और प्री-पैक्ड रम आबकारी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के मानकों के अनुरूप हैं, इसलिए अगली सुनवाई तक प्रतिबंधात्मक आदेश पर रोक रहेगी। उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया। मामले में अगली सुनवाई सात सितंबर को होनी है।

कंपनी की याचिका में एफएसएसएआई के एक अधिकारी द्वारा 29 जुलाई को जारी आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश के तहत खरगोन जिले में कंपनी की इकाई में निर्मित प्री-पैक्ड व्हिस्की और प्री-पैक्ड रम के कुछ बैच की बिक्री को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया था। एफएसएसएआई ने आदेश में प्राथमिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि उत्पादों के लेबल पर ‘कृत्रिम फ्लेवर’ और ‘प्रकृति-सदृश और कृत्रिम (रम) फ्लेवरिंग पदार्थों’ के इस्तेमाल का उल्लेख है जो नियम-कायदों के मुताबिक तय मानकों के विपरीत है और ये उत्पाद ‘अमानक’ की श्रेणी में आते हैं।

कंपनी ने एफएसएसएआई के इस निष्कर्ष पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ‘एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए)’, अनुमत फ्लेवर और रंगों का इस्तेमाल मध्यप्रदेश के आबकारी कानूनों के तहत पूरी तरह वैध है। कंपनी ने एफएसएसएआई के क्षेत्राधिकार को भी चुनौती दी और कहा कि शराब के उत्पादन व विनियमन पर राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। अदालत में याचिकाकर्ता कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीयूष माथुर ने पक्ष रखते हुए कहा कि 20 जुलाई को जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब में कंपनी ने 27 जुलाई को समयसीमा के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण दाखिल कर दिया था, लेकिन एफएसएसएआई के 29 जुलाई के प्रतिबंधात्मक आदेश में इस जवाब का कोई संदर्भ तक नहीं दिया गया।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुनील जैन ने तर्क दिया कि चूंकि कारण बताओ नोटिस के जवाब में प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र को भी चुनौती दी गई थी, इसलिए उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि, खंडपीठ ने इस तर्क को असंतोषजनक करार दिया।

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Lucknow-Kanpur Expressway पर High Court ने केंद्र और राज्य से भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब मांगा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के शुरू होने के महज 26 दिनों के भीतर 74 स्थानों पर गड्ढे बनने और सड़क क्षतिग्रस्त होने के आरोपों को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। पीठ ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और प्रदेश के परिवहन विभाग को याचिका में लगाए गए आरोपों पर बिंदुवार जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की पीठ ने एक जनहित याचिका पर पारित किया।

याचिका में कहा गया है कि करीब 4700 करोड़ रुपये की लागत से बने लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के चालू होने के 26 दिनों के भीतर ही 74 अलग-अलग स्थानों पर गड्ढे बन गए या सड़क टूट गई। याची ने एक्सप्रेसवे के निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसकी स्वतंत्र जांच की मांग की है। याचिका में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में जांच कराने अथवा सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने का अनुरोध किया गया है।

याचिका में एक्सप्रेसवे पर वसूले जा रहे टोल टैक्स की दरों को भी अत्यधिक बताते हुए इन्हें कम करने की मांग की गई है। याची का कहना है कि सड़क की गुणवत्ता और टोल की दरों से जुड़े इन मुद्दों की स्वतंत्र जांच आवश्यक है। पीठ ने सभी संबंधित पक्षों से याचिका में उठाए गए आरोपों और मांगों पर बिंदुवार जवाब मांगा है।

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IND vs SL 1st Test: गॉल टेस्ट मैच का बदला गया समय, जानिए दूसरे दिन कितने बजे शुरू होगा मुकाबला?

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