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चयनित शिक्षकों को बड़ी राहत: अब आपसी सहमति से बदल सकेंगे जिला; 10-11 अगस्त को करें आवेदन
मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति 2026 में चयनित अभ्यर्थियों के लिए पारस्परिक (म्यूचुअल) जिला परिवर्तन की सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। यह सुविधा उन शिक्षकों के लिए है, जिन्हें पारिवारिक, सामाजिक, चिकित्सीय या अन्य व्यावहारिक कारणों से आवंटित जिले में कार्यभार ग्रहण करने या नियमित रूप से सेवाएं देने में कठिनाई हो रही है।
10 और 11 अगस्त को कर सकेंगे आवेदन
लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशानुसार, समान श्रेणी (Category) के दो चयनित अभ्यर्थी यदि आपसी सहमति से अपने-अपने आवंटित जिले और विद्यालय का आदान-प्रदान करना चाहते हैं, तो वे 10 और 11 अगस्त 2026 को TRC पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
किसी अन्य अभ्यर्थी के अधिकारों पर नहीं पड़ेगा असर
संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया से किसी भी अन्य उम्मीदवार की मेरिट, चयन, आरक्षण व्यवस्था या वैधानिक अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। यह सुविधा केवल दोनों पात्र अभ्यर्थियों की आपसी सहमति के आधार पर लागू होगी।
अंतिम फैसला आयुक्त करेंगे
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल आवेदन करने से जिला परिवर्तन का अधिकार स्वतः नहीं मिल जाएगा। प्रत्येक आवेदन की समीक्षा के बाद आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय अंतिम निर्णय लेंगे।
वास्तविक जरूरत होने पर ही करें आवेदन
स्कूल शिक्षा विभाग ने पात्र अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे इस सुविधा का उपयोग केवल वास्तविक और आवश्यक परिस्थितियों में ही करें। साथ ही आवेदन करते समय विभाग द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों और निर्धारित समय-सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा।
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