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MP Board : माता-पिता दोनों को खो चुके विद्यार्थियों को बड़ी राहत, शासन ने माफ की परीक्षा फीस, सत्र 2026-27 से मिलेगा लाभ
माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश (MP Board) भोपाल ने ऐसे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिनके माता और पिता दोनों का निधन हो चुका है। आर्थिक रूप से कमजोर और अनाथ विद्यार्थियों को अब द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने के लिए परीक्षा एवं नामांकन शुल्क नहीं देना होगा। यह सुविधा सत्र 2026-27 से लागू की जाएगी।
एमपी बोर्ड के अनुसार हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी एवं अन्य परीक्षाओं में ऐसे विद्यार्थी भी शामिल होते हैं, जिनके माता-पिता दोनों का निधन हो चुका है। इनमें से कई विद्यार्थी अपने रिश्तेदारों के आश्रय में रहकर पढ़ाई जारी रखते हैं, जबकि कुछ शासन अथवा शासन द्वारा अधिकृत संस्थाओं द्वारा संचालित अनाथालयों में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। आर्थिक कठिनाइयों के कारण कई बार इन विद्यार्थियों के लिए परीक्षा और नामांकन शुल्क जमा करना भी मुश्किल हो जाता है।
इसी को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ऐसे विद्यार्थियों को शुल्क से राहत देने का निर्णय लिया है। अब पात्र विद्यार्थियों को मंडल द्वारा आयोजित समस्त परीक्षाओं में शामिल होने के लिए संपूर्ण परीक्षा शुल्क और नामांकन शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी।
आवेदन के समय देना होगा प्रमाण
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि शुल्क छूट का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरते समय निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके लिए माता और पिता दोनों के मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। यदि विद्यार्थी शासन द्वारा संचालित अथवा शासन से मान्यता प्राप्त किसी संस्था में रह रहा है, तो ऐसी संस्था द्वारा जारी प्रमाण-पत्र भी मान्य होगा।
प्रमाण नहीं देने पर नहीं मिलेगा लाभ
संस्था के प्रमाण-पत्र में विद्यार्थी के माता-पिता दोनों के निधन तथा उसके संस्था में आश्रित होकर रहने की स्थिति का उल्लेख होना आवश्यक होगा। मंडल ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने वाले विद्यार्थियों को शुल्क छूट की पात्रता नहीं मिलेगी।
सत्र 2026-27 की परीक्षाओं से दिया जाएगा लाभ
बहरहाल एमपी बोर्ड का यह निर्णय आर्थिक रूप से कमजोर और माता-पिता दोनों को खो चुके विद्यार्थियों के लिए राहत भरा माना जा रहा है। इससे ऐसे विद्यार्थियों को आर्थिक बाधा के कारण अपनी पढ़ाई अथवा परीक्षा बीच में छोड़ने की स्थिति से बचाने में मदद मिलेगी। सुविधा का लाभ सत्र 2026-27 की परीक्षाओं से दिया जाएगा।
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