Supreme Court New Judge: सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, अधिसूचना जारी
Supreme Court New Judge: सुप्रीम कोर्ट में आज 1 जून सोमवार को 5 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। बता दें कि CJI की अगुवाई वाले कॉलेजियम ने 5 नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी थी। इनमें से 4 अलग-अलग हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं, वहीं एक सीनियर अधिवक्ता का नाम भी लिस्ट में शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है। इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसकी जानकारी केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट किन जजों को नियुक्त किया ?
- शीर्ष अदालत में नियुक्त किए गए न्यायाधीशों में बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर का नाम शामिल है।
- पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू।
- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा।
- जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली शामिल हैं।
- वरिष्ठ अधिवक्ता वी. सुब्रमणि मोहना को भी सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाया गया है।
BREAKING: Centre clears appointment of four High Court Chief Justices and Senior Advocate V Mohana as Supreme Court judges. pic.twitter.com/DbnuOQZmI8
— Bar and Bench (@barandbench) June 1, 2026
अर्जुन मेघवाल ने क्या कहा ?
अर्जुन मेघवाल ने ट्वीट करके लिखा कि, 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद न्यायमूर्ति शील नागू (पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट), जस्टिस चंद्रशेखर (बॉम्बे हाईकोर्ट), जस्टिस संजीव सचदेवा (मध्य प्रदेश हाईकोर्ट), जस्टिस अरुण पल्ली (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट) और वरिष्ठ अधिवक्ता वी. सुब्रमणि मोहना को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं।'
In exercise of the power conferred by clause (2) of Article 124 of the Constitution of India, the President of India, after consultation with Chief Justice of India, is pleased to appoint the following as Judges of the Supreme Court of India. I convey my best wishes to them:- pic.twitter.com/WxHaRYWF6p
— Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) June 1, 2026
सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 37 हुई
बता दें कि 5 मई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सरकार संसद के अगले सत्र में इससे संबंधित विधेयक पेश करेगी। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद वर्ष 1956 के संबंधित कानून में संशोधन किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है। कानून लागू होने के बाद रिक्त पदों को भरने के लिए कॉलेजियम नए नामों की सिफारिश कर सकेगा।
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