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TISS Ex-Student को Bombay HC से Bail की आस, Campus FIR को दी चुनौती

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज़ (TISS) के एक पूर्व छात्र ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अग्रिम ज़मानत (anticipatory bail) के लिए अर्ज़ी दी है। यह अर्ज़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिवंगत प्रोफ़ेसर जी.एन. साईबाबा की याद में पिछले साल कैंपस में हुई एक अनधिकृत सभा के सिलसिले में दर्ज FIR के संबंध में है। यह अर्ज़ी ऐसे समय में आई है जब मुंबई की सेशंस कोर्ट ने कुछ अन्य आरोपी छात्रों को राहत देते हुए उनकी गिरफ़्तारी से पहले ज़मानत (pre-arrest bail) की अर्ज़ी को खारिज कर दिया था। डेवलपमेंट स्टडीज़ में ग्रेजुएट 24 साल के छात्र ने वकील विजय हिरेमथ के ज़रिए हाई कोर्ट से तुरंत राहत की मांग की है। उनका तर्क है कि यह एक शांतिपूर्ण बैठक थी, जिसमें छात्रों ने साहित्य पर चर्चा की, विचारों का आदान-प्रदान किया और राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत की। याचिका में कहा गया है कि ऐसी गतिविधियों को अपराध नहीं माना जा सकता और न ही इन पर गंभीर आपराधिक आरोप लगाए जा सकते हैं।

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हाई कोर्ट शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करेगा

हिरेमथ ने गुरुवार को तत्काल सुनवाई की मांग की। उन्होंने बताया कि सेशंस कोर्ट से मिली अंतरिम राहत के तहत छात्र को लगभग 10 महीनों तक गिरफ्तारी से सुरक्षा मिली हुई थी। हाई कोर्ट शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगा। इसी मामले में एक और छात्र की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी गई थी; उसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और वह अभी न्यायिक हिरासत में है। याचिका के अनुसार, आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और TISS ने कभी भी उसे गलत व्यवहार या कैंपस में गड़बड़ी फैलाने के लिए कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया है।

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याचिका में FIR में लगाए गए आरोपों को भी चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि जांच करने वालों ने गलत आरोप लगाया है कि साईबाबा की याद में आयोजित सभा के दौरान, याचिकाकर्ता या अन्य छात्रों ने UAPA के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की रिहाई की मांग करते हुए नारे लगाए थे। छात्र ने यह भी तर्क दिया है कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की जिन धाराओं का इस्तेमाल किया गया है, उन्हें गलत तरीके से लागू किया गया है। याचिका में कहा गया है कि धारा 196, जो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित है, यहां लागू नहीं होती क्योंकि किसी भी भाषण या व्यवहार से नफरत या हिंसा को बढ़ावा नहीं मिला। इसमें यह भी कहा गया है कि धारा 197, जो राष्ट्रीय एकता के खिलाफ काम करने से संबंधित है, यहां लागू नहीं होती क्योंकि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी।

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Bharat Tiwari Encounter Case: भारत तिवारी एनकाउंटर पर CM सम्राट का बड़ा बयान! | #bihar #viral #yt

Bharat Tiwari Encounter Case: भारत तिवारी एनकाउंटर पर CM सम्राट का बड़ा बयान! | #bihar #viral #yt #bharattiwari #bharattiwariencounter #encountercase #samratchaudhary #cmbihar #bihar #biharnews #biharpolitics #encounternews #policenews #lawandorder You can Search us on YouTube by- NBT, NBT TV Live, Navbharat Times, Times Now, TNN, TNNB, Navbharat TV, Hindi News, Latest news and @timesnownavbharat About Channel: Times Now Navbharat देश का No.1 Hindi news है। यह चैनल भारत और दुनिया से जुड़ी हर Latest News और Breaking News , राजनीति, मनोरंजन और खेल से जुड़े समाचार आपके लिए लेकर आता है। इसलिए सब्सक्राइब करें और बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत के साथ Times Now Navbharat is India's fastest growing Hindi News Channel with 24 hour coverage. Get Breaking news, Latest news, Politics news, Entertainment news and Sports news from India & World on Times Now Navbharat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Watch Live TV : https://www.timesnowhindi.com/live-tv Subscribe to our other network channels: Times Now: https://www.youtube.com/TimesNow Zoom: https://www.youtube.com/zoomtv ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- You can also visit our website at: https://www.timesnowhindi.com Download our App for Breaking News: https://tinyurl.com/bde8rv84 Like us on Facebook: https://www.facebook.com/Timesnownavbharat Follow us on Twitter: https://twitter.com/TNNavbharat Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/timesnownavbharat

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मैच के दौरान गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजते हुए पकड़ा गया क्रिकेटर, बीसीसीआई ने ठोका भारी जुर्माना

Cricketer send message to girlfried during match: तमिलनाडु प्रीमियर लीग के एक मैच के दौरान एंटी-करप्शन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर तमिलनाडु के एक युवा बल्लेबाज पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है. खिलाड़ी मैच के दौरान 'खिलाड़ी और मैच अधिकारी क्षेत्र' (PMOA) में अपनी महिला मित्र को मैसेज भेजते पकड़ा गया. बीसीसीआई ने मैच के दौरान मोबाइल इस्तेमाल पर सख्त रुख अपनाया है. Sat, 15 Aug 2026 01:19:38 +0530

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