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Financial Tips: परिवार के लिए इन 4 वित्तीय दस्तावेजों को एक जगह संभालकर रखना क्यों जरूरी?

जिंदगीभर कमाई और निवेश करने के बाद भी कई परिवार अपने जरूरी वित्तीय दस्तावेजों को व्यवस्थित नहीं रखते। बीमा पॉलिसी, बैंक खाते, म्यूचुअल फंड, एफडी, पीपीएफ या प्रॉपर्टी के कागज अलग-अलग जगह पड़े रहते हैं।

ऐसे में अचानक बीमारी, दुर्घटना या परिवार के किसी सदस्य की मौत होने पर पैसे और निवेश से जुड़े रिकॉर्ड ढूंढना मुश्किल हो सकता। इसलिए परिवार के जरूरी वित्तीय दस्तावेज एक जगह व्यवस्थित रखना बेहद जरूरी है।

पहचान और बैंक से जुड़े दस्तावेज
आधार, पैन, पासपोर्ट, वोटर आईडी जैसे पहचान पत्रों की कॉपी एक जगह रखें। इसके साथ सभी बैंक खातों की जानकारी, पासबुक, चेकबुक, अकाउंट नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की सूची भी रखें। बंद हो चुके खातों के पुराने दस्तावेज अलग कर दें, ताकि परिवार को भ्रम न हो।

सभी बीमा पॉलिसियों का रिकॉर्ड
लाइफ, हेल्थ, मोटर और होम इंश्योरेंस के दस्तावेज एक फोल्डर में रखें। इसमें पॉलिसी नंबर, प्रीमियम की रसीद और बीमा कंपनी का संपर्क नंबर भी शामिल होना चाहिए। सबसे जरूरी है कि हर पॉलिसी में नॉमिनी की जानकारी सही और अपडेट हो। परिवार को यह भी पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी पॉलिसी चल रही है।

निवेश से जुड़े रिकॉर्ड
म्यूचुअल फंड, एफडी, शेयर, पीपीएफ, एनपीएस, ईपीएफ और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अलग-अलग जगह हो सकती हैं। इनका एक रिकॉर्ड बनाकर रखें। इसमें फोलियो नंबर, अकाउंट नंबर और संबंधित बैंक या संस्था की जानकारी शामिल करें। यह रिकॉर्ड डिजिटल फाइल या सामान्य फोल्डर में भी रखा जा सकता है।

प्रॉपर्टी और लोन के कागज
प्रॉपर्टी से जुड़े सेल डीड, रजिस्ट्रेशन पेपर, पजेशन लेटर और प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद सुरक्षित रखें। अगर होम लोन चल रहा है तो उसकी लेटेस्ट स्टेटमेंट भी साथ रखें। वाहन, एजुकेशन या दूसरे लोन की जानकारी में बकाया राशि, लेंडर और ईएमआई की जानकारी दर्ज होनी चाहिए।

इसके अलावा अगर आपने वसीयत बनाई है तो परिवार के किसी भरोसेमंद सदस्य को उसके मूल दस्तावेज की जगह जरूर पता होनी चाहिए। 

वित्तीय दस्तावेजों को व्यवस्थित करना एक बार का काम नहीं है। साल में कम से कम एक बार रिकॉर्ड की समीक्षा करें, पुराने कागज हटाएं और नई जानकारी जोड़ें। साथ ही परिवार के किसी भरोसेमंद सदस्य को बताएं कि जरूरी दस्तावेज कहां रखे हैं। थोड़ी सी तैयारी भविष्य में परिवार को महीनों की परेशानी से बचा सकती है।

(प्रियंका कुमारी)

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ITR Filing: 31 जुलाई निकल गई, कौन सी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग 31 अगस्त तक लागू है?

आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की 31 जुलाई की समयसीमा खत्म हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब सभी करदाताओं के लिए रिटर्न फाइल करने का मौका खत्म हो गया। केंद्र सरकार ने इस साल से आईटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया को चरणबद्ध कर दिया है। यानी अलग-अलग श्रेणी के करदाताओं के लिए अलग-अलग अंतिम तारीख तय की गई है।

किन लोगों के लिए 31 अगस्त तक का समय?
वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की थी कि अब सभी करदाताओं की डेडलाइन एक जैसी नहीं होगी। जिन लोगों की आय व्यवसाय  या प्रोफेशन से है और जिनके खातों का टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं है, वे 31 अगस्त 2026 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

इस श्रेणी में मुख्य रूप से ये करदाता आते हैं:
धारा 44AD, 44ADA और 44AE के तहत प्रिजम्पटिव टैक्सेशन चुनने वाले कारोबारी और प्रोफेशनल। ऐसे फर्मों के पार्टनर जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है।

31 जुलाई की डेडलाइन किनके लिए थी?
वेतनभोगी, पेंशनभोगी, एक या अधिक मकानों से आय, कैपिटल गेन या अन्य स्रोतों से आय वाले व्यक्ति तथा ITR-1 और ITR-2 भरने वाले व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 थी।

ऑडिट और ट्रांसफर प्राइसिंग वालों की डेडलाइन
टैक्स ऑडिट वाले करदाता, कंपनियां और ऑडिटेड फर्मों के पार्टनर 31 अक्टूबर 2026 तक ITR दाखिल कर सकते हैं। जिन मामलों में ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट (Section 92E) लागू होती है, उनके लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026 है।

डेडलाइन तय कैसे होगी?
चार्टर्ड अकाउंटेंट आरजव जैन के मुताबिक, सिर्फ ITR फॉर्म देखकर डेडलाइन तय नहीं होती। असली आधार आपकी आय का स्रोत, बिजनेस या प्रोफेशन, टैक्स ऑडिट की जरूरत और अंतरराष्ट्रीय या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन हैं।

डेडलाइन चूकने पर क्या होगा?

यदि तय समय तक ITR दाखिल नहीं किया गया तो:

  • सेक्शन 234A, 234B और 234C के तहत ब्याज देना पड़ सकता है।
  • सेक्शन 234F के तहत 5,000 रुपये तक की लेट फीस लग सकती है। यदि कुल आय 5 लाख रुपये तक है तो अधिकतम 1,000 रुपये शुल्क लगेगा।
  • समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर बिजनेस और कैपिटल लॉस को अगले वर्षों में कैरी फॉरवर्ड करने का लाभ भी खत्म हो सकता है।

हालांकि, करदाता 31 दिसंबर 2026 तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं और 31 मार्च 2027 तक संशोधित (Revised) रिटर्न जमा करने का विकल्प भी रहेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि आखिरी समय तक इंतजार करने की बजाय जल्द सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कर 26AS और AIS का मिलान करके रिटर्न दाखिल करना बेहतर रहेगा।

(प्रियंका कुमारी)

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  Sports

AUS vs BAN: मेहदी हसन ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने पहले बांग्लादेशी स्पिनर, ऑस्ट्रेलिया का निकाला दम

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में मेहदी हसन मिराज ने इतिहास रचा है. उन्होंने बांग्लादेश के लिए बेमिसाल कामयाबी हासिल की है. Sun, 16 Aug 2026 10:21:48 +0530

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