आय से अधिक संपत्ति केस में IRCTC के पूर्व चीफ रीजनल मैनेजर को 3 साल की सजा, 14.75 लाख का लगा जुर्माना
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की कार्रवाई के बाद आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) मामले में लखनऊ की CBI अदालत ने IRCTC के तत्कालीन चीफ रीजनल मैनेजर कृष्ण मोहन त्रिपाठी को दोषी करार देते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर 14.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
रिश्वत मामले से सामने आया था DA केस
CBI के मुताबिक, यह मामला मूल रूप से एक ट्रैप केस की जांच से सामने आया था. कृष्ण मोहन त्रिपाठी, जो उस समय IRCTC लिमिटेड के चीफ रीजनल मैनेजर, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में तैनात थे, को 31 अक्टूबर 2009 को 70 हजार रुपये की अवैध रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में रंगे हाथ पकड़ा गया था.
ट्रैप केस की जांच के दौरान CBI को पता चला कि आरोपी के पास उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति मौजूद थी. इसके बाद 24 फरवरी 2010 को आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया.
1.44 करोड़ रुपये से अधिक की मिली थी संपत्ति
जांच पूरी होने के बाद CBI ने 13 दिसंबर 2011 को कृष्ण मोहन त्रिपाठी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में साबित किया कि आरोपी के पास 1,44,02,221 रुपये की आय से अधिक संपत्ति थी. यह संपत्ति उसकी कुल आय की तुलना में 102.53 प्रतिशत अधिक थी. मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और सुनवाई के बाद CBI अदालत, लखनऊ ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास और 14.75 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
किस्मत, जिम्मेदारी…मोमोज बनाते बच्चे का वीडियो वायरल, देख इमोशनल हुए लोग
किस्मत, जिम्मेदारी…मोमोज बनाते बच्चे का वीडियो वायरल, देख इमोशनल हुए लोग
होम
जॉब
पॉलिटिक्स
बिजनेस
ऑटोमोबाइल
गैजेट
लाइफस्टाइल
फोटो गैलरी
Others
News Nation
Samacharnama









