Dhruv Rathee: भारत में ब्लॉक हुई ध्रुव राठी की विवादित YouTube वीडियो, दिल्ली हाईकोर्ट को Google ने दी जानकारी
Dhruv Rathee: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी से जुड़े एक विवादित YouTube वीडियो को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे मामले में मंगलवार को अहम जानकारी सामने आई। Google ने अदालत को बताया कि संबंधित वीडियो को भारत में YouTube पर ब्लॉक कर दिया गया है। हालांकि, वीडियो को दुनियाभर में ब्लॉक करने की मांग का मामला अभी हाईकोर्ट की डिविजन बेंच के समक्ष लंबित है।
मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में हुई। यह याचिका अधिवक्ता अमिता सचदेवा की ओर से दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 21 मार्च को अपलोड किए गए वीडियो में देवी-देवताओं को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की गई थीं।
Google ने अदालत को क्या बताया?
Google की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि वीडियो के खिलाफ कार्रवाई केंद्र सरकार की ग्रीवांस अपीलेट कमेटी (GAC) के निर्देश के बाद की गई है। कंपनी के मुताबिक, फिलहाल वीडियो को केवल भारत में YouTube पर ब्लॉक किया गया है।
वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि 15 जुलाई को GAC ने Google को 24 घंटे के भीतर वीडियो हटाने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता का आरोप है कि कंपनी ने वीडियो को पूरी तरह हटाने के बजाय सिर्फ भारत में उसकी उपलब्धता पर रोक लगाई है। इसे निर्देश का आंशिक अनुपालन बताया गया।
इस पर अदालत ने कहा कि वीडियो को वैश्विक स्तर पर ब्लॉक करने का मुद्दा पहले से ही हाईकोर्ट की डिविजन बेंच के समक्ष लंबित है। अदालत ने यह भी कहा कि Google ने अपनी ओर से जो कार्रवाई संभव थी, वह कर दी है।
Delhi High Court is informed that Google has withheld in India Dhruv Rathee's YouTube video in which he allegedly said that Hindu gods Ram, Seeta and Krishna consumed meat and alcohol.
— Bar and Bench (@barandbench) August 11, 2026
Google's counsel told the Court that the step was taken after the government's Grievance… pic.twitter.com/3JZ4hPCUbx
पहले भी दर्ज कराई गई थी शिकायत
याचिका के मुताबिक, अमिता सचदेवा ने वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराने के साथ-साथ YouTube के रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर के पास भी औपचारिक शिकायत की थी। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों के तहत वीडियो को हटाने की मांग की गई थी।
हालांकि, YouTube के शिकायत अधिकारी ने कथित तौर पर कहा कि उन्हें वीडियो में कंपनी की कम्यूनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं मिला। इसके बाद 27 मार्च को GAC के समक्ष अपील दाखिल की गई।
याचिका में आरोप लगाया गया कि निर्धारित समयसीमा बीतने के बावजूद अपील पर फैसला नहीं हुआ और वीडियो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहा।
3 सितंबर को अगली सुनवाई
इस मामले में 3 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने GAC को याचिकाकर्ता की शिकायत पर 15 दिनों के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने आदेश के अनुपालन को लेकर अदालत में आवेदन दाखिल किया।
फिलहाल हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर को निर्धारित की है। वीडियो को वैश्विक स्तर पर ब्लॉक करने की मांग और मामले की आगे की कानूनी स्थिति पर अदालत में अगली सुनवाई के दौरान विचार किया जाएगा।
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