Chhattisgarh Government Bans Husband Son : महिला जनप्रतिनिधि खुद संभालेगी अपना काम, पति, पिता और पुत्र को लेकर साय सरकार ने लिया बड़ा फैसला, यहां जाने क्या है नया आदेश
छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन और अन्य करीबी रिश्तेदारों को उनका प्रतिनिधि या समन्वयक नियुक्त करने पर रोक लगा दी है। नए नियम के लागू होने के बाद महिला जनप्रतिनिधियों को अपने प्रशासनिक और जनसेवा से जुड़े दायित्व खुद निभाने होंगे।बिहार में भूमिहीन स्कूलों को प्राथमिकता के आधार पर मिलेगी जमीन : दिलीप जायसवाल
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